आईएएस सीके अनिल को नोटिस जारी
सीनियर आईएएस अधिकारी पर गलत आरोप लगाने के मामले में चंद्रकांत कुमार अनिल (सीके अनिल) को पटना हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति नीलू अग्रवाल की...

सीनियर आईएएस अधिकारी पर गलत आरोप लगाने के मामले में चंद्रकांत कुमार अनिल (सीके अनिल) को पटना हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति नीलू अग्रवाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अर्जी पर सुनवाई की।
राज्य सरकार की ओर से प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने अदालत को बताया कि अनिल ने तत्कालीन कैबिनेट सचिव अफजल अमानुल्लाह पर गाड़ी तथा टेलीफोन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। इस पर सरकार ने जांच कराई, जिसमें आरोप गलत पाए गए। इसके बाद सरकार ने सीके अनिल को कई बार कारण बताओ नोटिस जारी की पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस कारण सरकार ने उनके वेतन में कमी करने की सजा दी।
राज्य सरकार के आदेश को अनिल ने केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट) पटना बेंच में चुनौती दी। कैट ने अनिल को सजा देने वाली संचिका पेश करने का आदेश दिया। बाद में कैट ने सरकारी आदेश को निरस्त करने का आदेश जारी करते हुए कहा कि आईएएस अधिकारी पर कार्रवाई करने का अधिकार मुख्यमंत्री को है पर अनिल पर की गई कार्रवाई विभागीय कार्रवाई है। मुख्यमंत्री सिर्फ हस्ताक्षर किए हैं।
सरकार का पक्ष रखते हुए श्री किशोर ने कोर्ट को बताया कि सरकार का अर्थ महामहिम से है। कोई भी कार्य महामहिम के आदेश से किया जाता है। किसी आईएएस अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई की कार्यवाही मुख्यमंत्री नहीं लिखते। विभाग का कोई कर्मचारी लिखता है। विभागीय कार्रवाई की कार्यवाही कौन लिखता है, यह देखने का अधिकार कैट को नहीं है। आदेश किस ने जारी किया और आदेश क्या दिया गया, इसे देखने का अधिकार कोर्ट को है। फिलहाल कोर्ट ने श्री किशोर की दलील को मंजूर करते हुए सीके अनिल को नोटिस जारी किया है।
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