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भारत-दक्षिण अफ्रिका मैच में बाधा न डाले सरकार

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह अगले माह फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में होने वाले भारत-दक्षिण अफ्रिका के बीच पांच दिवसीय क्रिकेट मैच के आयोजन में किसी तरह का व्यवधान न पहुंचाए। हाईकोर्ट ने यह...

भारत-दक्षिण अफ्रिका मैच में बाधा न डाले सरकार
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 19 Nov 2015 10:31 PM
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हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह अगले माह फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में होने वाले भारत-दक्षिण अफ्रिका के बीच पांच दिवसीय क्रिकेट मैच के आयोजन में किसी तरह का व्यवधान न पहुंचाए। हाईकोर्ट ने यह आदेश दिल्ली जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) की याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते किया है।

डीडीसीए ने दिल्ली सरकार द्वारा मनोरंजन कर कानून में लाए गए उस बदलाव को चुनौती दी है जिसके तहत प्रायोजन व विज्ञापन आय पर 1998 से पीछे की तारीख से ही कर लगाने का रास्ता साफ किया है।

जस्टिस बी.डी. अहमद और संजीव सचदेवा की पीठ ने सरकार से जवाब तलब करते हुए कहा कि वह मैच के आयोजन में किसी तरह का बाधा न पहुंचाए। पीठ ने सरकार को मैच के आयोजन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का भी निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने डीडीसीए को दो किश्तों में एक करोड़ रुपये मनोरंजन कर विभाग को देने का आदेश दिया है। डीडीसीए ने अपनी याचिका में दिल्ली इंटरटेनमेंट एंड बेटिंग एक्ट में सम्बद्ध संशोधनों को रद्द करने की मांग की। डीडीसीए की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संदीप सेठी व संग्राम पटनायक ने पीठ को बताया कि पिछली तारीख से कर लगाना असंवैधानिक व अनुचित है।

फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में भारत व दक्षिण अफ्रिका के बीच 5 दिवसीय टेस्ट मैच होना प्रस्तावित है। हाईकोर्ट ने बुधवार को ही मैच का रास्ता साफ करते हुए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को मैच के आयोजन के लिए स्टेडियम के इस्तेमाल के लिए अस्थाई कब्जा प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया था। दिल्ली जिला क्रिकेट संघ ने कानून में बदलाव के अलावा दिल्ली सरकार के उस आदेश को रद्द करने की मांग की है जिसके तहत उससे 23 करोड़ रुपये बतौर मनोरंजन कर मांगा गया है।

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