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हरियाणा: समय पर टैक्स जमा करवाकर पाएं दस फीसदी की छूट

नगर निगम ने चालू वित्त वर्ष 2016-17 के सपत्ति कर की राशि 31 जुलाई तक जमा करवाने वाले भू-स्वामियों व सपत्ति मालिकों को संपत्ति कर की राशि में 10 प्रतिशत की छूट देगा और ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई...

हरियाणा: समय पर टैक्स जमा करवाकर पाएं दस फीसदी की छूट
लाइव हिन्दुस्तान टीमFri, 15 Apr 2016 01:45 PM
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नगर निगम ने चालू वित्त वर्ष 2016-17 के सपत्ति कर की राशि 31 जुलाई तक जमा करवाने वाले भू-स्वामियों व सपत्ति मालिकों को संपत्ति कर की राशि में 10 प्रतिशत की छूट देगा और ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई करने के साथ-साथ डेढ़ प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज भी वसूला जाएगा। 

निगमायुक्त डॉ. आदित्य दहिया ने नागरिकों से इससे लाभ उठाकर सपत्ति कर की राशि जमा करवाने की अपील की है, जिससे कि वे कानूनी कार्रवाई व ब्याज आदि से बच सकें। उन्होंने बताया कि संबधिंत क्षेत्रिय कार्यालय में किसी भी कार्य-दिवस में सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक सेल्फ असेसमेंट फार्म भरकर नागरिक अपना संपत्ति कर जमा कर सकते हैं, इस काम में निगम के कर्मचारी उनकी सहायता करेंगे। 

उन्होंने बताया कि हरियाणानगर निगम अधिनियम, 1994 के तहत निगम क्षेत्र के भवन/भू-स्वामियों को अपनी सपत्ति कर का अप्रैल 2010 के बाद प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक स्वंय निर्धारण करते हुए संपत्ति कर का भुगतान करना था, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा न करके कानून की अवहेलना की हैं। डॉ. आदित्य दहिया ने ऐसे सभी लोगों से भी अपील की है कि वे अपनी सपत्ति कर की बकाया राशि को तत्काल जमा करें अन्यथा इस बकाया राशि को वसूल करने के लिए नगर निगम के द्वारा संपत्ति की कुर्की व बिक्री आदि की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। 

निगमायुक्त ने यह भी बताया कि पानी व सीवर के अवैध कनेक्शनों को रियायती दरों पर वैध करने के लिए निगम के तीनों जोनों में 30 जून तक कैंप लगाए जाएंगे। इस आशय के लिए गए निर्णय के अनुसार इस योजना का लाभ उठाने वाले रिहायशी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को जहां फार्म भी नि:शुल्क दिया जाएगा, वहीं उन्हें विभिन्न प्रकार की औपचारिकताआें से भी छूट मिलेगी। उन्होंने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि निगम मुख्यालय सहित बल्लभगढ़ व ओल्ड फरीदाबाद स्थित क्षेत्रिय कार्यालयों में सिंगल विंडो काउंटर पर भी अवैध कनैकशनों को वैध किया जाएगा।

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