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घरेलू हिंसा मामला: सोमनाथ भारती के खिलाफ आरोपपत्र दायर

आम आदमी पार्टी(आप) के विधायक एवं पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दायर किया है। पुलिस ने भारती पर पत्नी की हत्या प्रयास, अजन्मे बच्चे की जान को खतरा पैदा...

घरेलू हिंसा मामला: सोमनाथ भारती के खिलाफ आरोपपत्र दायर
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 05 Apr 2016 08:37 PM
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आम आदमी पार्टी(आप) के विधायक एवं पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दायर किया है। पुलिस ने भारती पर पत्नी की हत्या प्रयास, अजन्मे बच्चे की जान को खतरा पैदा करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर आरोपपत्र में पुलिस ने कहा है कि भारती ने पत्नी पर गर्भावस्था के दौरान कुत्ता छोड़ दिया, जिससे न सिर्फ उनकी पत्नी लिपिका मित्रा की जान को खतरा हुआ बल्कि अजन्मे बच्चा भी खतरे में आ गया था।
अदालत ने इस आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए मामले में अगली सुनवाई 23 अप्रैल तय की है। आरोपपत्र में कहा गया है भारती की इस हरकत की वजह से गर्भावस्था के अंतिम चरण में चल रही लिपिका बुरी तरह जख्मी हुई थी। लिपिका के मधुमेह की बीमारी से ग्रस्ति होने के कारण कुत्ते के काटने पर उनकी मुश्किलें और बढ़ गई थीं। डॉक्टरों ने भी बच्चे की जान को खतरा बता दिया था। पुलिस का यह भी कहना था कि उनकी पत्नी का आरोप है कि भारती लिपिका के साथ हिंसक व्यवहार किया करते थे। इसके अलावा भारती पर झूठ बोलकर शादी करने एवं अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में गलत जानकारी देने का भी इल्जाम लगा है।

शरण देने के लिए बनाए गए तीन आरोपी
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में फरारी के दौरान भारती को शरण देने के आरोप में तीन लोगों को आरोपी बनाया है। जिनमें कपिल वाजपेयी, बन्ये सिंह और नतीश शामिल हैं। इन तीनों पर पुलिस से भागे फिर रहे भारती को विभिन्न तरीके से मदद करने का आरोप लगा है।

 भारती के मां को नहीं बनाया आरोपी
पुलिस ने आरोपपत्र में सोमनाथ भारती की मां मनोरमा भारती का नाम का उल्लेख किया है। लेकिन उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है। पुलिस का कहना है कि भारती की मां के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले हैं। ऐसे में उन्हें आरोपियांे की सूची में बहरहाल शामिल नहीं किया गया है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि अभी मामले की जांच जारी है। इस मामले में पूरक आरोपपत्र भी दाखिल किया जा सकता है।

लगे हैं आरोप
-हत्या प्रयास
- ऐसा कृत्य करना जिससे गर्भवस्थ शिशु की जान को खतरा हो
-किसी घातक हथियार से हमला करना
-दहेज प्रताड़ना
-जालसाजी
-धोखाधड़ी
- अमानत में ख्यानत
- जान से मारने की धमकी देना आदि

उम्रकैद का प्रावधान
सोमनाथ भारती पर लगे आरोपों के साबित होने की स्थिति में अधिकतम उम्रकैद की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा अदालत जुर्माना भी लगा सकती है।

बीते साल अक्तूबर में मिली थी जमानत
पत्नी के साथ घरेलू हिंसा एवं अन्य गंभीर अपराध के आरोपों का सामना कर रहे सोमनाथा भारती को बीते साल सात अक्तूबर को सशर्त जमानत मिली थी। भारती को इस मामले में 29 सितंबर 2015 को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले भारती की पत्नी ने महिला आयोग में शिकायत कर पति की पूर्व में की गई क्रूरता की शिकायत की थी। आयोग की पहल पर इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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