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एक अप्रैल से आरटीए कार्यालय में जमा होंगे सभी वाहन टैक्स

एक अप्रैल से सभी प्रकार के वाहनों पर लगाए जाने वाला टैक्स परिवहन विभाग (रैगुलेटरी विंग) वसूलेगा। इसी के दृष्टिगत 31 मार्च को पंजीकरण संबंधी ऑनलाइन अपडेशन करने का कार्य किया जाएगा। जिसके चलते...

एक अप्रैल से आरटीए कार्यालय में जमा होंगे सभी वाहन टैक्स
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 30 Mar 2017 06:35 PM
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एक अप्रैल से सभी प्रकार के वाहनों पर लगाए जाने वाला टैक्स परिवहन विभाग (रैगुलेटरी विंग) वसूलेगा। इसी के दृष्टिगत 31 मार्च को पंजीकरण संबंधी ऑनलाइन अपडेशन करने का कार्य किया जाएगा। जिसके चलते क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण कार्यालय में पब्लिक डीलिंग कार्य बंद रहेगा।

यह जानकारी क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के सचिव एवं पलवल के एसडीएम एसके चहल ने दी। उन्होंने बताया कि एक अप्रैल से पैसेंजर टैक्स, गुड्स टैक्स व रोड़ टैक्स को मिलाकर मोटर व्हीकल टैक्स में समायोजित कर दिया गया है। पहले पैसेंजर व गुड्स टैक्स आबकारी एवं कराधान विभाग में जमा किया जाता था। वह अब मोटर व्हीकल टैक्स के रूप में एक अप्रैल से परिवहन विभाग के सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कार्यालय में जमा किया जाएगा। जिसको ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है। 

उन्होंने कहा कि यदि कोई वाहन बिना टैक्स अदा किए पकड़ा जाता है तो मोटर व्हीकल टैक्स/एक्ट के अंतर्गत उस वाहन पर 50 हजार रुपये तक का भारी जुर्माना किया जा सकता है। एक अप्रैल से शुरू होने वाली दैनिक, मासिक, तिमाही, वार्षिक अवधि का टैक्स संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण आरटीए के कार्यालय में जमा करवाएं। अदा किए जाने वाले टैक्स की जानकारी हरियाणा परिवहन विभाग (रैगुलेटरी विंग) की वेबसाइट Xwww.haryanatransport.gov.in  पर देखी जा सकती है।

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