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डीडीए: फ्लैट सरेंडर करने पर नहीं कटेगा शुल्क

छोटे साइज के फ्लैट और पांच साल तक न बेचने की शर्त से परेशान आवंटियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने राहत दी है। डीडीए फ्लैट सरेंडर करने वाले आवंटियों से अब रद्दीकरण शुल्क नहीं वसूलेगा। डीडीए की...

डीडीए: फ्लैट सरेंडर करने पर नहीं कटेगा शुल्क
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 11 Jun 2015 11:14 AM
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छोटे साइज के फ्लैट और पांच साल तक न बेचने की शर्त से परेशान आवंटियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने राहत दी है। डीडीए फ्लैट सरेंडर करने वाले आवंटियों से अब रद्दीकरण शुल्क नहीं वसूलेगा। डीडीए की आवासीय फ्लैट योजना 2014 में सफल आवंटियों में से अब तक लगभग छह हजार से अधिक ने फ्लैट सरेंडर कर दिये हैं।
 
डीडीए वीसी बलविंदर कुमार के अनुसार योजना को लांच करते समय नियम रखा गया था कि फ्लैट सरेंडर करने वाले आवंटियों से सिर्फ निर्धारित तिथि तक रद्दीकरण शुल्क नहीं वसूला जाएगा। इसके बाद आवंटियों की जमा राशि में से दस फीसदी अथवा नियमानुसार रद्दीकरण शुल्क काटकर राशि को वापस किया जाएगा।

लेकिन जिस तरह से आवंटियों ने अधिक संख्या में फ्लैट सरेंडर किए हैं और अधिकांश फ्लैट एलआईजी हैं। ऐसे में मध्यम वर्ग के लोगों को राहत देने के लिए उनसे फ्लैट सरेंडर करने पर वसूले जाने वाला रद्दीकरण शुल्क नहीं वसूला जाएगा। इसमें फ्लैट सरेंडर कर चुके आवंटियों की जमा राशि में से किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी।

इन इलाकों में नए फ्लैट
2360
 द्वारका
10875 रोहिणी सेक्टर-34 व 35 (यहां निर्माण जारी है)
6422 नरेला जी-2 व जी—
2920 सिरसपुर व नरेला-
50 रोहिणी सेक्टर-16
22,627 कुल फ्लैट नव निर्मित

सरेंडर हुए फ्लैट
155
 द्वारका में करीब से अधिक
3640 रोहिणी सेक्टर-34 व 35
1432 नरेला जी-2 व जी सेक्टर
788 सिरसपुर व नरेला में
6015  कुल फ्लैट सरेंडर हो गए

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