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सुब्रत राय की पैरोल 23 सितंबर तक बढ़ी

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय की पैरोल की अवधि 23 सितंबर तक बढ़ा दी। उनकी पैरोल की मियाद शुक्रवार को समाप्त हो रही थी। राय को उनकी मां की मृत्यु पर मानवीय आधार पर जेल से गत मई में पैरोल पर...

सुब्रत राय की पैरोल 23 सितंबर तक बढ़ी
लाइव हिन्दुस्तान टीमFri, 16 Sep 2016 09:17 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय की पैरोल की अवधि 23 सितंबर तक बढ़ा दी। उनकी पैरोल की मियाद शुक्रवार को समाप्त हो रही थी। राय को उनकी मां की मृत्यु पर मानवीय आधार पर जेल से गत मई में पैरोल पर छोड़ा गया था। इस मामले की अगली सुनवाई उसी दिन होगी।

मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला चैंबर में सर्कुलेशन के जरिये किया। क्योंकि मुख्य न्यायाधीश के अलावा जस्टिस एआर दवे तथा एके सीकरी की नियमित विशेष पीठ उपलब्ध नहीं थी। इसलिए पैरोल की अवधि बढ़ाने का फैसला किया गया।

सहारा के वकील केशव मोहन ने कहा कि सेबी-सहारा खाते में 353 करोड़ रुपये का ड्राफ्ट जमा किया जा चुका है। शीर्ष अदालत ने 2 सितंबर को सहारा समूह से कहा कि वह यह खुलासा करे कि निवेशकों को लौटाने के लिए 25,000 करोड़ रुपये उसने कहां से जुटाए। पीठ ने कहा था कि यह पचा पाना मुश्किल है क्योंकि इतनी बड़ी राशि आसमान से नहीं टपक सकती।

पहले भी बढ़ चुकी है पैरोल
न्यायालय ने 3 अगस्त को राय की पैरोल की मियाद इस शर्त पर बढ़ा दी थी कि वह सेबी के पास 300 करोड़ रुपये जमा करेंगे। शीर्ष अदालत ने राय के मां के निधन पर मानवीय आधार पर उन्हें 6 मई को पैरोल पर जाने की अनुमति दी थी।

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