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नए रियल इस्टेट कानून को कमजोर न करें राज्य : वेंकैया

केंद्रीय मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने मंगलवार को कहा कि नए रियल इस्टेट कानून को अक्षरश: लागू किया जाना चाहिए। संसद से पारित इस कानून को कमजोर बनाने का किसी को अधिकार नहीं है। नायडू का यह बयान ऐसे...

नए रियल इस्टेट कानून को कमजोर न करें राज्य : वेंकैया
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 17 Jan 2017 08:10 PM
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केंद्रीय मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने मंगलवार को कहा कि नए रियल इस्टेट कानून को अक्षरश: लागू किया जाना चाहिए। संसद से पारित इस कानून को कमजोर बनाने का किसी को अधिकार नहीं है।

नायडू का यह बयान ऐसे समय आया है, जब कुछ राज्यों के नए रियल इस्टेट कानून के प्रावधानों को हल्का बनाए जाने की खबरें आई हैं। उन्होंने सभी राज्यों से इस कानून को जल्द लागू करने के लिए कमर कसने को कहा। उन्होंने इस कानून को उपभोक्ताओं के बेहद अनुकूल बताया और कहा कि इसका सभी पक्षों ने स्वागत किया था। 

केंद्रीय शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री ने कहा, अगर रियल इस्टेट नियमन एवं विकास अधिनियम को सही अर्थों में लागू किया जाता है तब सभी इसकी सराहना करेंगे। इससे लोगों को काफी उम्मीदें हैं, जिसे इस वर्ष जून से पूरी तरह अमल में आ जाना चाहिए।

नायडू राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों (आवास) को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा,  मुझे खेद है कि कुछ राज्यों का इस कानून के बारे में लापरवाही भरा रुख है। उन्होंने इसके नियमों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया है। 

उन्होंने कहा, मैंने कुछ राज्यों द्वारा इस कानून के कुछ प्रावधानों को हल्का बनाए जाने के बारे में खबरें पढ़ी हैं। जबकि संसद पिछले वर्ष इसे पारित कर चुकी है। मुझे उम्मीद है कि कोई संसद से पारित कानून के साथ ऐसा नहीं कर सकता। यह सभी पर बाध्यकारी है। 

नायडू ने स्पष्ट किया कि कानून के साथ किसी भी तरह का समझाता स्वीकार्य नहीं होगा। इसके बारे में जनभावना काफी मजबूत है। जो कोई इसको कमजोर करने का प्रयास करेगा, उसे जनाक्रोश का सामना करना पड़ेगा। 

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