सुप्रीम कोर्ट का शहाबुद्दीन की जमानत पर रोक लगाने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने राजद नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, उन्हें हत्या के मामले में मिली जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा...
सुप्रीम कोर्ट ने राजद नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, उन्हें हत्या के मामले में मिली जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
पटना हाईकोर्ट की एकल पीठ ने शहाबुद्दीन को 7 सितंबर को जमानत दे दी थी। 10 सितंबर को भागलपुर जेल से शहाबुद्दीन को रिहा कर दिया गया था।
सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने भी जमानत रद्द करने के आग्रह से आगे जाकर शहाबुदीन के लिए तुरंत गैरजमानती वारंट जारी करने की मांग की। सरकार के वकील गोपाल सिंह और मनीष कुमार ने कोर्ट से कहा कि उन्हें हम तुरंत हिरासत में लेना चाहते हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल न रहे। लेकिन जस्टिस पीसी घोष और जस्टिस अमिताव रॉय की पीठ ने कहा कि हम उनका पक्ष भी सुनना चाहेंगे। इसके लिए उन्हें नोटिस जारी किया जाता है और मामले को अगले सोमवार के लिए सूचीबद्ध किया जाता है।
शहाबुद्दीन के हाथों कथित रूप से मारे तीन भाइयों के पिता सीवान के चंद्रकेश्वर प्रसाद ने प्रशांत भूषण के जरिये जमानत को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने जमानत का आदेश पारित कर गलती की है। हिस्ट्रीशीटर शहाबुद्दीन के जेल से बाहर रहते निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती। उन्होंने कहा जिन आधारों पर जमानत दी गई है वह बहुत ही हल्के हैं।