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SC ने राष्ट्रगान-राष्ट्रगीत में रोगियों को छूट, केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान जन-गण-मन और राष्ट्रगीत वंदेमातरम को बढ़ावा देने की नीति बनाने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से चार हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। जस्टिस दीपक मिश्रा की...

SC ने राष्ट्रगान-राष्ट्रगीत में रोगियों को छूट, केंद्र से मांगा जवाब
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 18 Apr 2017 09:10 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान जन-गण-मन और राष्ट्रगीत वंदेमातरम को बढ़ावा देने की नीति बनाने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से चार हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है।

जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को केंद्र सरकार से संसद, विधानसभाओं, अदालतों, स्कूलों और कॉलेजों में कामकाज के दिवस पर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाने की व्यवहार्यता पर भी जवाब मांगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कुष्ठ, पार्किंसन, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, स्टेनोसिस और पोलियो के पीड़ितों को राष्ट्रगान के समय सिनेमा हाल में खड़े होने से छूट दे दी।

सुनवाई के दौरान अतिरक्ति सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राष्ट्रगान के सम्मान में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हर नागरिक राष्ट्रीय ध्वज और गान को सम्मान देने के लिए बाध्य है। यह दुर्भाग्यपुर्ण है कि इन्हें सम्मान सुनिश्चित कराने के  लिए कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है। 

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कोर्ट वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सूनवाई कर रहा है, जिसमें देश में भाईचारा और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई है।

शीर्ष न्यायालय ने पिछले वर्ष 30 नवंबर को देश भर के सिनेमा हॉल को आदेश दिया था कि किसी फिल्म के प्रदर्शन से पहले अनिवार्य रूप से राष्ट्रगान बजाएं और उस समय दर्शकों को खड़े होकर राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दर्शाना होगा।

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