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कोर्ट का आदेश- विजय माल्या को पेश करे सरकार, गैर जमानती वारंट जारी

दिल्ली की एक अदालत ने साल 2012 में चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में किंगफिशर के मालिक विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा है कि माल्या को अदालत के...

कोर्ट का आदेश- विजय माल्या को पेश करे सरकार, गैर जमानती वारंट जारी
लाइव हिन्दुस्तान टीमSat, 06 Aug 2016 02:41 PM
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दिल्ली की एक अदालत ने साल 2012 में चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में किंगफिशर के मालिक विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा है कि माल्या को अदालत के सामने लाने के लिए सरकार और एजेंसियों को जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुमीत आनंद ने माल्या को 4 नवंबर को अदालत में पेश करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने आदेश दिया है कि विदेश मंत्रालय द्वारा माल्या को गैर-जमानती वारंट भेजा जाना चाहिये। रिपोर्टों के अनुसार माल्या लंदन में हैं। अदालत ने इस बात पर गौर किया है कि बार बार के आदेश के बावजूद माल्या अदालत में हाजिर नहीं हुए हैं ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि सरकारी मशीनरी को हस्तक्षेप करते हुये माल्या की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए। 

सुनवाई अदालत ने डायल की शिकायत पर माल्या को समन भेजा है। डायल इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का संचालन करती है। डायल का कहना है कि माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा 22 फरवरी 2012 को दिया गया एक करोड़ रपये का चेक एक महीने बाद कोष उपलब्धता नहीं की टिप्पणी के साथ लौटा दिया गया। डायल ने जून 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस के 7.5 करोड़ रपये के चेक से संबंधित चार मामले दर्ज किये हैं। किंगफिशर ने ये चेक इंदिरा गांधी अंतरर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ली गई सेवाओं के एवज में जारी किए।

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