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सावधान: ड्रंकन-ड्राइव पर भारी जुर्माना, नाबालिगों की गलती भी माफ नहीं

अब गाड़ी चलाते वक्त आपको और ज्याद सावधानी बरतनी की जरूरत है। इसके अलावा अब नाबालिगों से हुई गलती  भी भारी पड़ सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्क्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने...

सावधान: ड्रंकन-ड्राइव पर भारी जुर्माना, नाबालिगों की गलती भी माफ नहीं
लाइव हिन्दुस्तान टीमSat, 01 Apr 2017 10:27 AM
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अब गाड़ी चलाते वक्त आपको और ज्याद सावधानी बरतनी की जरूरत है। इसके अलावा अब नाबालिगों से हुई गलती  भी भारी पड़ सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्क्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार की रात मोटर व्हीकल (संशोधन) विधेयक 2016 को मंजूरी दे दी। जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते ये विधेयक संसद के समक्ष पेश हो सकता है।

इस बिल में यातायात से जुड़े नियमों को काफी कड़ा करने की कोशिश की गई है। यातायात के नियमों का उल्लंघन करने के मामलों में जुर्माना तीन गुणा तक बढ़ाने की बात कही गई है। सड़क दुर्घटना में अगर किसी की मौत होती है तो उनके परिजनों को 4 महीने के भीतर मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये मिलेंगे। पहले इसमें 5 साल तक का समय लग जाता था।

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नाबालिगों की गलती पड़ेगी भारी 
 
अक्सर नाबालिग के गाड़ी चलाने के दौरान दुर्घटना के मामले सामने आते है। अब ऐसे मामलों में सरकार काफी गंभी हो गई है। अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है और उससे कोई दुर्घटना होती है, जिसमें किसी की मौत हो जाती है तो अब ये बहुत ही भारी पड़ने वाला है। इसके लिए नाबालिग के परिजनों पर 25 हजार तक का जुर्माना और 3 साल तक की कैद का प्रावधान किया गया है। 

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ड्रंग एंड ड्राइव पर भारी जुर्माना 

अक्सर लोग शराब पीकर नशे में धुत्त हो गाड़ी चलाते हैं और अपने साथ-साथ दूसरों की भी जिंदगी खतरे में डाल देते हैं। ऐसे लोगों पर लगाम के लिए सरकार ने जुर्माने की रकम पांच गुणा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया, तो 10 हज़ार का जुर्माना अदा करना होगा। फिलहाल ये जुर्माना 2 हज़ार रुपये है। 

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