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सुप्रीम कोर्ट भी सख्त, एयरफ़ोर्स के जवान दाढ़ी नहीं रख सकते

सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को अपने एक अहम् फैसले में दाढ़ी बढ़ाने के चलते भारतीय सेना से हटाए गए मुस्ल‍िम सैनिक मकतुम हुसैन की याचिका को अस्वीकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ शब्दों में कहा है कि...

सुप्रीम कोर्ट भी सख्त, एयरफ़ोर्स के जवान दाढ़ी नहीं रख सकते
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 15 Dec 2016 05:20 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को अपने एक अहम् फैसले में दाढ़ी बढ़ाने के चलते भारतीय सेना से हटाए गए मुस्ल‍िम सैनिक मकतुम हुसैन की याचिका को अस्वीकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ शब्दों में कहा है कि एयरफ़ोर्स स्टाफ जब तक सर्विस में हैं वो नियमों के मुताबिक दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते। एयरफ़ोर्स से निकले गए मकतुम हुसैन ने अपने धार्मिक अधिकारों को आधार बनाकर ये याचिका दायर की थी। बता दें कि एयरफ़ोर्स के नियमों के मुताबिक सिर्फ सिख सैनिकों को दाढ़ी बढ़ाने की इजाज़त है। 

सुप्रीम कोर्ट में भी मिली निराशा
मकतुम हुसैन को कर्नाटक हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ये धार्मिक अधिकारों का नहीं बल्कि सेना के नियमों से जुड़ा मसला है और इनमें दखल देना कोर्ट ठीक नहीं समझता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एयरफोर्स के स्टाफ जब तक सर्विस में हैं वे दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते।

क्या है मामला
गौरतलब है कि ये मामला साल 2001 का है। जानकारी के मुताबिक मकतुम हुसैन ने अपने कमांडिंग अफसर यानी सीओ से दाढ़ी बढ़ाने के लिए मंजूरी ली थी और उन्हें शुरुआत में इसकी इजाज़त भी दे दी गई थी। हालांकि बाद में जब उनके सीओ ने नियमों की जानकारी हासिल की तो पता चला कि एयरफ़ोर्स की रूल बुक के मुताबिक सिखों को छोड़कर किसी और को दाढ़ी बढ़ाने की इजाज़त नहीं है। इसके बाद सीओ ने मकतुम से अनुमति वापस ले ली। 

 

 

मकतुम ने इसे धार्मिक 'भेदभाव' बताते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। मकतुम ने दाढ़ी कटाने से भी इनकार कर दिया। जब मकतुम ने दाढ़ी नहीं काटी तो उनका तबादला पुणे के कमांड अस्पताल में कर दिया गया। वहां भी नए सीओ ने भी मकतुम से दाढ़ी काटने को कहा लेकिन वह अपनी जिद पर अड़े रहे। इसके बाद मकतुम को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। इन सबके बाद भी जब मकतुम दाढ़ी नहीं काटने की अपनी जिद पर अड़े रहे तो निर्देशों की अवहेलना करने के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सेवा से हटा दिया गया।

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