फोटो गैलरी

Hindi Newsसावधान: ट्रेन में सफर करने से पहले पढ़ लीजिए ये खास खबर

सावधान: ट्रेन में सफर करने से पहले पढ़ लीजिए ये खास खबर

रेल मंत्री सुरेश प्रभु स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए अनूठा प्रयोग करने जा रहे हैं। इसके तहत ट्रेनों में होने वाली सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के जरिए स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जाएगा। इसकी शुरुआत...

सावधान: ट्रेन में सफर करने से पहले पढ़ लीजिए ये खास खबर
लाइव हिन्दुस्तान टीमFri, 11 Sep 2015 08:05 AM
ऐप पर पढ़ें

रेल मंत्री सुरेश प्रभु स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए अनूठा प्रयोग करने जा रहे हैं। इसके तहत ट्रेनों में होने वाली सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के जरिए स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जाएगा। इसकी शुरुआत राजधानी, शताब्दी व दुरंतों से होगी। बता दें कि रेलवे में हर रोज 2.30 करोड़ यात्री सफर करते हैं।

रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, अभी ट्रेनों में होने वाली सार्वजनिक उद्घोषणा में आने वाले स्टेशनों पर ठहराव की जानकारी दी जाती है। अब इस जानकारी के अलावा कई और जानकारियां भी दी जाएंगी। इसमें रेल यात्रियों को अगाह किया जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति ट्रेन, ट्रैक व रेलवे परिसर में गंदगी फैलाएगा, तो रेलवे अधिनियम के तहत उस पर 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है।

सुझाव के रूप में ट्रेनों के टॉयलेट व कोच में सफाई रखने के लिए ऑनबोर्ड हाउस कीपिंग की मदद लेने के लिए कहा जाएगा। पानी खत्म होने पर खाली बोतल को इधर-उधर नहीं फेंकने के लिए कहा जाएगा। अधिकारी का कहना है कि सफर के दौरान बार-बार उद्घोषणा के जरिए सफाई को लेकर यात्रियों में जागरुकता फैलाई जाएगी, जिससे रेलवे साहित वह अपने निवास व कार्य स्थल पर सफाई रखने के लिए प्रेरित होंगे।

रेलवे यह अपील करेगा
उद्घोषणा में यात्रियों से अपील की जाएगी कि भारतीय रेल हमारे सम्मानित यात्रियों का स्टेशन व ट्रेनों को स्वच्छ रखने में सहयोग चाहती है। रेलवे को विश्वास है कि हम साथ मिलकर स्वच्छ भारत अभियान के तहत ट्रेन, टॉयलेट, रेलवे स्टेशन व रेलवे परिसर को साफ रखने में सफल हो सकते हैं।

वेंडरों को टिप न दें
उन्होंने बताया कि जन जागरुकता वाले संदशों में रेल यात्रियों की काम की बातें भी होंगी। इसमें सफर के दौरान वेंडरों को टिप (बख्शीश) नहीं देने की अपील की जाएगी। यदि कोई वेंडर टिप मांगता है, तो इसकी शिकायत चेकिंग स्टाफ से करें। ट्रेन में सिगरेट-बीड़ी व शराब पीना मना है। ऐसा करने पर जुर्माना व जेल दोनों हो सकता है। अनजान लोगों से खाने-पीने की वस्तुएं नहीं खाएं। कोच में आपातकालीन निकास खिड़कियों को पहचानने और जरूरत पड़ने पर बताए गए निर्देशों का पालन करने के बारे भी बताया जाएगा। ऑनबोर्ड शिकायत के लिए 138, टे्रन परिचालन से जुड़ी शिकायत के लिए 139 और सुरक्षा संबंधी सहायता के लिए 182 नंबर डायल करने के बारे में भी बताया जाएगा।
 

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें