फोटो गैलरी

Hindi News modi goverment new scheme for black money creates email id

ब्लैक मनी पर सरकार का बड़ा फैसला, 31 मार्च तक वाइट करने का आखिरी मौका

नोटबंदी के बाद मोदी सरकार ने काला धन रखने वालों को एक मौका और दिया है। राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 31 मार्च, 2017 तक कोई भी अपने ब्लैकमनी की...

ब्लैक मनी पर सरकार का बड़ा फैसला, 31 मार्च तक वाइट करने का आखिरी मौका
लाइव हिन्दुस्तान टीमSat, 17 Dec 2016 10:14 AM
ऐप पर पढ़ें

नोटबंदी के बाद मोदी सरकार ने काला धन रखने वालों को एक मौका और दिया है। राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 31 मार्च, 2017 तक कोई भी अपने ब्लैकमनी की घोषणा कर सकता है। अगले तीन महीने के दौरान आप 50% टैक्स और पेनल्टी के साथ अघोषित आय का खुलासा कर सकेंगे। वहीं सरकार ने जनता से ईमेल के जरिए ब्लैकमनी रखने वालों के बारे में जानकारी मांगी है। जानकारी देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

ब्लैक मनी की घोषणा करने वाले की पहचान रहेगी गुप्त

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने बताया कि नई आयकर घोषणा योजना 17 दिसंबर से शुरू होगी। घोषणा करने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। योजना के तहत उसे कुल घोषित रकम का 50 फीसदी हिस्सा जुर्माना भुगतना होगा। साथ ही 25 फीसदी रकम चार साल के लिए लॉक कर दी जाएगी।

अधिया ने कर कानून संशोधन की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि घोषणा करने वाले व्यक्ति को पीएमएलए, तस्करी, बेनामी संपत्ति और फॉरेन एक्सचेंज समेत अन्य आपराधिक कानून से छूट नहीं मिलेगी। संबंधित व्यक्ति को सिर्फ कालेधन कानून से ही निजात मिलेगी। 

कालेधन रखने वालों की जानकारी देने के लिए मेल आईडी जारी

केंद्र सरकार ने अब एक ईमेल अड्रेस जारी कर लोगों से इस पर काले धन की जानकारी देने को कहा है। राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ने बताया, "हमने काले धन की जानकारी सीधे भेजने के लिए खास ईमेल एड्रेस blackmoneyinfo@incometax.gov.in के नाम से बनाया है।"

उन्होंने कहा, 'लोगों से मेरी गुजारिश है कि उनके पास काले धन की कोई भी सूचना है, तो वे इस ईमेल पर भेज सकते हैं। ' उन्होंने साथ ही कहा, किसी को यह गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए कि पैसे बस बैंक में जमा कर देने भर से उनका काला धन सफेद नहीं हो जाएगा।

राजनीतिक दलों को मिली छूट

सरकार ने साफ किया है कि राजनीतिक दलों के खाते में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों में जमा राशि पर आयकर नहीं लगेगा। हालांकि, इसमें यह देखा जाएगा कि राजनीतिक दलों को मिलने वाला व्यक्तिगत चंदा 20000 रुपये से कम होना चाहिए और यह दस्तावेजों में दर्ज होना चाहिए।

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने बताया कि सरकार राजनीतिक दलों को प्राप्त कर छूट में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही है। राजनीतिक दल 500 और 1000 रुपये के नोट अपने खातों में जमा कराने के लिए मुक्त हैं। लेकिन इस प्रकार की जमा पर शर्त होगी कि इसमें नकद में लिया गया व्यक्तिगत चंदा 20,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए और इसके पूरे दस्तावेज होने चाहिए जिसमें दानदाता की पूरी पहचान होनी चाहिए। आपको बता दें कि आयकर कानून 1961 की धारा 13ए के तहत राजनीतिक दलों को उनकी आय पर कर से छूट प्राप्त है।

इन 5 तरीकों से मिनटों में पता करें PF अकाउंट में है कितना पैसा

हर भारतीय महिला को पता होने चाहिए ये 13 कानूनी अधिकार

ज़रूरी खबर! अब इन खातों से पैसे निकालने पर RBI ने लगाई रोक

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें