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दहेज हत्या के आरोपी सास-ससुर की जमानत खारिज

जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की अदालत से शनिवार को दहेज हत्या के आरोपी सास और ससुर की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया। वर्ष 2016 में गौलापार काठगोदाम में यह घटना हुई थी। बता दें कि इसमें...

दहेज हत्या के आरोपी सास-ससुर की जमानत खारिज
लाइव हिन्दुस्तान टीमSat, 08 Apr 2017 09:10 PM
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की अदालत से शनिवार को दहेज हत्या के आरोपी सास और ससुर की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया। वर्ष 2016 में गौलापार काठगोदाम में यह घटना हुई थी। बता दें कि इसमें पत्नी की आत्महत्या के लगभग डेढ़ हफ्ते बाद पति ने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी।

अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी सुशील शर्मा ने न्यायालय को बताया कि 31 जून 2016 को खड़कपुर लालकुआं निवासी हरीश राम पुत्र ह्यात राम की ओर से लालकुआं थाने में पुत्री की मौत को दहेज हत्या बताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा गया कि 24 जनवरी 2016 को उसने अपनी पुत्री राखी का विवाह सुलतान नगरी गौलापार काठगोदाम निवासी कमल पुत्र बहादुर राम के साथ किया। विवाह के बाद से ही पति, ससुर और सास प्रेमा (परुली) की ओर से उसे दहेज के लिए परेशान किया जाता रहा। 15 जून को दिन में उन्हें बेटी के अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिली। पहले सुशीला तिवारी फिर कृष्णा अस्पताल में उसका उपचार किया गया। 20 जून को उसकी मौत हो गई। बिसरे में विषाक्त के सेवन से मौत की पुष्टि हुई। आरोप है कि दहेज लोभी ससुरालियों ने ही बेटी को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया। शनिवार को जिला जज की न्यायालय में ससुर बहादुर व सास प्रेमा की जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई, जिसे जिला जज ने खारिज कर दिया।

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