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लड़की के दरवाजे पर दूल्हे की हत्या में दो को उम्रकैद की सजा

नवलपुर बाजार में लड़की के दरवाजे के समीप कार में बैठे दूल्हे की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी गई है। सजा पाने वालों में नवलपुर निवासी जतिन्द्र साह (27) व बगहा के...

लड़की के दरवाजे पर दूल्हे की हत्या में दो को उम्रकैद की सजा
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 01 Mar 2017 06:36 PM
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नवलपुर बाजार में लड़की के दरवाजे के समीप कार में बैठे दूल्हे की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी गई है। सजा पाने वालों में नवलपुर निवासी जतिन्द्र साह (27) व बगहा के बथवड़िया थाने के बगीचा टोला का अशोक चौधरी शामिल हैं। एडीजे प्रथम जितेन्द्र कुमार दुबे ने हत्या के इस मामले में साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर नामजद जितेन्द्र व अप्राथमिकी अभियुक्त अशोक चौधरी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक चन्द्रदेव राम ने बताया कि जतिन्द्र को हत्या के साथ-साथ आर्म्स एक्ट व दलित उत्पीड़न और अशोक चौधरी को हत्या व दलित उत्पीड़न का दोषी पाया गया है। वहीं दूल्हे की हत्या में जेल भेजी गई दुल्हन को न्यायालय ने बरी कर दिया है।

मामला यह है कि शिकारपुर के भसुरारी निवासी रामाधार प्रसाद के पुत्र रंजीत कुमार सुमन की शादी नवलपुर बाजार की एक लड़की से तय हुई थी। 11 जून 2014 को रंजीत की बारात लड़की के दरवाजे पर नाच गाने के साथ जा रही थी। लगभग 9:30 बजे रात में बारात लड़की के दरवाजे से 40-50 मीटर पहले पहुंची, तभी जतिन्द्र प्रसाद चार-पांच अज्ञात अपराधियों के साथ दूल्हे की गाड़ी के पास पहुंचा। गाड़ी के साथ चल रहे लोगों से कहा, दूल्हा कौन है जरा हम देखेंगे। इसके बाद दूल्हे के पास पहुंच जतिन्द्र ने पिस्तौल निकालकर दूल्हे के सिर में नजदीक से गोली मार दी। दूल्हे की मौत घटनास्थल पर ही गयी।

मामले में मृतक के भाई रंजन प्रसाद सुमन ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें जतिन्द्र प्रसाद को नामजद करते हुए दुल्हन पर भी घटना की साजिश रचने का आरोप लगाया था। पुलिस ने घटना के दूसरे दिन ही दुल्हन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कांड के अनुसंधान में पुलिस ने फरार जतिन्द्र प्रसाद को गिरफ्तार किया। तब उसने खुलासा किया था कि इस घटना में उसके साथ बगहा के बथवड़िया थाने के बगीचा टोला निवासी अशोक चौधरी भी शामिल था।

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