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Hindi Newsएक बार रद्द होने पर दोबारा कभी नहीं बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस

एक बार रद्द होने पर दोबारा कभी नहीं बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस

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लाइव हिन्दुस्तान टीमFri, 03 Mar 2017 03:40 PM

आधार से भी जुड़ेगा लाइसेंस

यदि देश के किसी भी शहर में ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होता हैं तो अब नई व्यवस्था के तहत कहीं भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाएगा। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की जटिलता को समाप्त करने जा रही है। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों को सख्त करने का निर्णय लिया है।

नेशनल पोर्टल से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू

सभी राज्यों में बनने वाले ड्राइविंग लाइसेंस को नेशनल पोर्टल से जोड़ने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। किसी भी शहर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द होता है, तो वह नेशनल पोर्टल में अपडेट हो जाएगा। दोबारा उस चालक का किसी भी शहर से लाइसेंस नहीं बन पाएगा।

आधार से भी जुड़ेगा लाइसेंस

वहीं आवेदनकर्ता को डीएल बनवाने के लिए आधार कार्ड देना होगा। इससे देशभर में फर्जी डीएल बनवाने के सिलसिले पर अंकुश लगेगा। सडक़ परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में राज्यों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है। आधार कार्ड को जोड़ने से व्यावसायिक वाहनों का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में आसानी होगी। सड़क हादसों से हिट एंड रन केस करने वालों को आसानी से पकड़ा जा सकेगा। फर्जी डीएल बनाने का धंधा करने वाले दलालों पर भी नकेल कसेगी। आधार कार्ड से कई दस्तावेजों की पूर्ति हो जाएगी। इससे बायोमेट्रिक टेस्ट के लिए लंबी लाइन से मुक्ति के साथ थम्ब्स इम्प्रेशन, फोटो के काम में बचत हो जाएगी।

नेशनल पोर्टल पर अपडेट होगा

तीन बार लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ने जाने वाले चालकों का लाइसेंस पंच कर दिया जाएगा। लाइसेंस पर बने पहली बार हरा, दूसरी बार पीला और तीसरी बार लाल प्वाइंट पर ट्रैफिक पुलिस पंच करेगी तो वह नेशनल पोर्टल पर अपडेट होता चला जाएगा।

आगे की स्लाइड्स में पढ़ें ड्राइविंग लाइसेंस पर देहदान का भी रहेगा ब्योरा

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एक बार रद्द होने पर दोबारा कभी नहीं बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस पर देहदान का भी रहेगा ब्योरा

सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करने के सिस्टम को भी अंग दान से जोड़ने का निर्णय लिया है। ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करते समय आवेदन करने वालों क मौत की स्थिति में अपनी किडनी दान करने की शपथ लेनी होगी। नेशनल आर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट अर्गनाइजेशन की माने तो सरकार ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन सिस्टम को किडनी दान की शपथ से जोड़ना चाहती है।

सरकार ने खासकर किडनी दान और इसके प्रत्यारोपण को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। नए नियमों के मुताबिक, किसी मृतक व्यक्ति की किडनी पॉइंट्स के आधार पर आवंटित की जाएगी यानी जिसके ज्यादा पॉइंट होंगे, उसे किडनी आवंटित करने में ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी।

अधिकतम पॉइंट्स पांच होंगे जो उनलोगों को दिए जाएंगे जिन्होंने खुद किडनी दान की थी या वह व्यक्ति जिनके किसी संबंधी की किडनी उनकी मौत के बाद दान की गई। 18 साल तक की आयु के लोगों के तीन पॉइंट निर्धारित होंगे। गंभीर स्थिति से जूझ रहे लोगों को अतिरिक्त पॉइंट्स भी दिए जाएंगे।

इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम रवि रंजन विक्रम ने बताया कि नेशनल पोर्टल से जुड़ने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनाने और रद्द करने का काम आसान हो जाएगा। इससे लोग दूसरे शहरों में भी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने से डरेंगे।

 

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