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निर्यातक पुत्र को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत

मुरादाबाद के निर्यातक पुत्र को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने मुरादाबाद पुलिस को पूरे मामले की निष्पक्ष कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर आरोपी पीड़ित पर लगातार समझौता...

निर्यातक पुत्र को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 02 May 2017 04:00 PM
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मुरादाबाद के निर्यातक पुत्र को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने मुरादाबाद पुलिस को पूरे मामले की निष्पक्ष कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर आरोपी पीड़ित पर लगातार समझौता करने के लिए दबाव बना रहा है। इनकार पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़ित मोहम्मद राविल पुत्र मोहम्मद सलीम मझोला के आजाद नगर का रहने वाला है। तीस मार्च को वह सामान लेने जा रहा था। तभी कोहिनूर एक्सपोर्ट के मालिक जुल्फिकार के बेटे मोहम्मद जकी ने कार से टक्कर मार दी थी। इससे राविल घायल हो गया था। विरोध करने पर जकी अहमद ने लाइसेंसी रिवाल्वर से राविल के ऊपर फायर भी कर दिया था, लेकिन वह बच गया था। राविल ने मझोला थाने में जकी अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने राविल का मेडिकल परीक्षण कराया था। पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी है। गिरफ्तारी से बचने के लिए निर्यातक पुत्र ने हाईकोर्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए गुहार लगाई थी, मगर कोर्ट ने वहां से उसे कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने मुरादाबाद पुलिस को आरोपी की गिरफ्तारी करते हुए निष्पक्ष कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर पीड़ित पक्ष का कहना है कि हमलावर जकी लगातार समझौते के लिए दबाव डाल रहा है।

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