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Hindi Newsजिला पंचायत सदस्य अपहरण मामले में पूर्व मंत्री को नैनीताल हाईकोर्ट से राहत का दावा

जिला पंचायत सदस्य अपहरण मामले में पूर्व मंत्री को नैनीताल हाईकोर्ट से राहत का दावा

जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण के मामले में पूर्व मंत्री सहित अन्य लोगों को नैनीताल हाईकोर्ट से राहत मिली है। इन आरोपियों के एनबीडब्ल्यू (गैर जमानतीय वारंट) पर कोर्ट ने करीब एक महीने का स्टे ऑर्डर दिया...

जिला पंचायत सदस्य अपहरण मामले में पूर्व मंत्री को नैनीताल हाईकोर्ट से राहत का दावा
लाइव हिन्दुस्तान टीमSat, 01 Apr 2017 12:40 AM
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जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण के मामले में पूर्व मंत्री सहित अन्य लोगों को नैनीताल हाईकोर्ट से राहत मिली है। इन आरोपियों के एनबीडब्ल्यू (गैर जमानतीय वारंट) पर कोर्ट ने करीब एक महीने का स्टे ऑर्डर दिया है। इस बात की पुष्टि एसओ लक्ष्मण झूला ने भी की है। हालांकि, इस मामले में पूर्व मंत्री मूलचंद चौहान ने दावा किया है कि उनका नाम इस मामले में साजिश के तहत ही खींचा जा रहा है। उनके वारंट जारी नहीं हुए हैं।

2013 में 17-18 जनवरी की रात को जिले के कईं जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण का आरोप सपा के पूर्व मंत्री मूलचंद चौहान सहित कई अन्य लोगों पर लगा था। अपहरण के इस मामले में पूर्व मंत्री धामपुर निवासी ठाकुर मूलचंद चौहान, उनके पुत्र अमित चौहान, नगीना विधायक मनोज पारस, रफी सैफी, यशवीर सिंह, रजा अली परवेज, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राशिद हुसैन, अमजद, कपिल तथा शेरबाज पठान के खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई थी। इन लोगों के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी हुए थे। विगत 23 मार्च को उत्तराखंड पुलिस इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए धामपुर में भी छापेमारी की थी। एसओ लक्ष्मण झूला बीआर भारती ने बताया कि इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट की ओर से सभी आरोपियों की गिरफ्तारी पर स्टे ऑर्डर हो चुका है। बताया कि इस एक माह के भीतर ये लोग स्वेच्छा से कोर्ट में पेश हो जाएं। अन्यथा समयसीमा निकलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि आरोपी शेरबाज पठान को तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था।

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