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सीबीआई ने हाई कोर्ट के आदेश पर कब्र से निकलवाया शव

गंगोह के नाई माजरा में गुरुवार को सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश पर कब्र खोदकर शव को बाहर निकलवाया। टीम ने शव को पोस्टमार्टम व डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया। सीबीआई टीम ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद शव को...

सीबीआई ने हाई कोर्ट के आदेश पर कब्र से निकलवाया शव
लाइव हिन्दुस्तान टीमFri, 02 Dec 2016 09:56 AM
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गंगोह के नाई माजरा में गुरुवार को सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश पर कब्र खोदकर शव को बाहर निकलवाया। टीम ने शव को पोस्टमार्टम व डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया।

सीबीआई टीम ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद शव को कब्र से बाहर निकलवाया। इस दौरान नायब तहसीलदार नकुड़ राकेश शर्मा भी टीम के साथ मौजूद रहे। गुरुवार को सीबीआई इंस्पेक्टर दिनेश कुमार गंगोह के गांव नाई माजरा पहुंचे। उन्होंने नायब तहसीलदार राकेश शर्मा को साथ लिया और कब्रिस्तान पहुंचे। सीबीआई की टीम ने करीब नौ माह पुरानी कब्र को खोदकर शव को बाहर निकलवाया। इस पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी भी कराई गई। बताया जाता है कि इसी साल मार्च में नाईमाजरा निवासी मुस्तईम अपने दोस्तों के साथ हरियाणा के शाहबाद गया था। वहां पर कुछ गौरक्षकों ने उन पर हमला कर दिया था। अन्य साथी तो भागने में सफल हो गये थे, लेकिन मुस्तईम वहीं फंस गया था। कुछ दिनों बाद हरियाणा पुलिस को उसका शव बरामद हुआ था। परिजनों ने हरियाणा पुलिस व गौरक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। जांच में जुटी सीबीआई की टीम ने कोर्ट के आदेश के बाद डीएनए टेस्ट के लिए कब्र खोदकर शव को निकाला और अपने साथ ले गई। एसपी देहात रफीक अहमद से बात की गई तो उनका कहना है कि मामला संज्ञान में आया है।

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