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स्मैक बेचने वालों को 12 साल की कैद

स्मैक का धंघा करने के मामले में दोषी करार दिए मुल्जिम महबूब अली व बलराम पासी को अदालत ने 12-12 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सीबीआई के विशेष जज संजय कुमार ने दोनों पर अलग-अलग एक लाख 20 हजार...

स्मैक बेचने वालों को 12 साल की कैद
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 19 Oct 2016 08:10 PM
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स्मैक का धंघा करने के मामले में दोषी करार दिए मुल्जिम महबूब अली व बलराम पासी को अदालत ने 12-12 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सीबीआई के विशेष जज संजय कुमार ने दोनों पर अलग-अलग एक लाख 20 हजार का जुर्माना भी ठोंका है। मुल्जिमों के पास से 500-500 ग्राम स्मैक बरामद हुआ था। 13 मार्च, 2008 को अतरौली रोड स्थित रंगरिया तिराहा के पास पुलिस ने मुल्जिमों को गिरफ्तार किया था। इस मामले की रिपोर्ट एसओ ध्रुवभूषण दूबे ने थाना माल में दर्ज कराई थी।

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