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पुरस्कृत किए गए एके मिश्र

दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला को जलाकर मार डालने के मामले में अदालत ने पति, सास, ससुर को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन्हें तीन हजार रुपए का जुर्माना जमा करने के आदेश दिए हैं।...

पुरस्कृत किए गए एके मिश्र
लाइव हिन्दुस्तान टीमFri, 28 Oct 2016 08:00 PM
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दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला को जलाकर मार डालने के मामले में अदालत ने पति, सास, ससुर को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन्हें तीन हजार रुपए का जुर्माना जमा करने के आदेश दिए हैं।

मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव पसनिंगपुर निवासी अरविंद यादव ने अपनी पुत्री चंद्रावती का विवाह संदीप निवासी इब्राहिमपुर मेरापुर के साथ धूमधाम से किया था जिसमें सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज भी दिया लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग कर प्रताड़ित करने लगे। मांग न पूरी होने पर दहेज लोभी ससुरालीजनों ने 18 मई 2012 को चंद्रावती को आग लगाकर मार डाला। अरविंद यादव ने पुत्री की हत्या करने के मामले में संदीप, नरबीर, मीरादेवी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें आरोप लगाया कि अतिरिक्त दहेज की मांग कर यह लोग पुत्री को प्रताड़ित करते थे। मांग न पूरी होने पर उसे जलाकर मार डाला। घटना की जांच कर रहे विवेचक ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की।

न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद शुक्रवार को आरोपी संदीप, नरबीर, मीरा देवी को हत्या में आजीवन कारावास व तीन-तीन हजार रुपए जुर्माना जमा करने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर तीनों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। सजा सुनते ही तीनों आरोपी फफक-फफक कर रोने लगे।

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