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जानलेवा हमले के जुर्म में आरोपी को 10 वर्ष की कैद

चार साल पुराने जानलेवा हमले के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट 2016 के विद्वान न्यायाधीश ने सोमवार को साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध हो जाने के चलते अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल...

जानलेवा हमले के जुर्म में आरोपी को 10 वर्ष की कैद
लाइव हिन्दुस्तान टीमMon, 10 Apr 2017 06:11 PM
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चार साल पुराने जानलेवा हमले के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट 2016 के विद्वान न्यायाधीश ने सोमवार को साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध हो जाने के चलते अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल की कैद सुनाई है। इसके अलावा 15 हजार रूपए का जुर्माना ठोंका है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है। फैसला सुनने के लिए दोनों पक्षों के लोगो की न्यायालय के बाहर भीड़ उमड़ी रही।

अजनर थाना क्षेत्र के टिकरिया गांव निवासी संतोष के मकान के नीचे उसका चाचा शंकर टैंक बना रहा था। जिसका उसने विरोध करते हुए मना कर दिया था। जिससे वह रंजिश मानने लगा था। 4 जुलाई 2012 की शाम संतोष पैदल अपने घर जा रहा था। तभी शंकर ने पीछे से अवैध तमंचे से उस पर फायर झोंका लेकिन वह मिस हो गया। तब युवक ने तमंचे की आवाज सुनकर दौड़ लगा दी। उसका पीछा करते हुए दूसरा फायर भी झोंक दिया जो दाहिने हाथ की कोहिनी में जा धसा। शोर-शराबा सुन परिजन दौड़ पडे़ और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घायल की तहरीर के आधार पर पुलिस ने जानलेवा हमला समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए आरोपी को जेल भेजा था। सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट 2016 के विद्वान न्यायाधीश महेन्द्र सिंह यादव ने साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध हो जाने के चलते आरोपी को 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 15 हजार रूपए जुर्माना ठोंका है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है। मुकदमें की पैरवी शासकीय पक्ष से अधिवक्ता प्रमोद पालीवाल ने की।

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