फोटो गैलरी

Hindi Newsघर जलाने के बाद बेघर हुए लोगों के पुनर्वास का निर्देश

घर जलाने के बाद बेघर हुए लोगों के पुनर्वास का निर्देश

झारखंड हाइकोर्ट ने सनलाइट सेना, नक्सली और दूसरी सेना की आपसी लड़ाई में बेघर हुए लोगों के पुनर्वास करने का निर्देश सरकार को दिया है। कोर्ट ने छह सप्ताह में पीड़ितों के पुनर्वास के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत...

घर जलाने के बाद बेघर हुए लोगों के पुनर्वास का निर्देश
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 14 Jul 2015 06:42 PM
ऐप पर पढ़ें

झारखंड हाइकोर्ट ने सनलाइट सेना, नक्सली और दूसरी सेना की आपसी लड़ाई में बेघर हुए लोगों के पुनर्वास करने का निर्देश सरकार को दिया है। कोर्ट ने छह सप्ताह में पीड़ितों के पुनर्वास के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। इसके लिए गढ़वा के उपायुक्त और डीएफओ को आपस में बैठकर निर्णय लेना है।

इस संबंध में सामाजिक परिवर्तन केंद्र ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 1989-90 में सनलाइट सेना, भूमि सेना और नक्साइलट के बीच संघर्ष के दौरान जिले में कई परिवारों के घर जला दिए गए थे। इसके बाद से यह परिवार आज तक किसी तरह से गुजर कर रहे हैं।

सरकार ने आज तक इनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की है। सरकार की ओर से बताया गया कि पीड़ितों के पुनर्वास का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल यह लोग जहां रह रहे हैं वह वन विभाग की जमीन है। इस पर कोर्ट ने डीसी और वन विभाग के अधिकारियों को आपस में बैठकर इनके पुनर्वास की योजना तैयार कर कोर्ट को अवगत कराने का निर्देश दिया।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें