विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह अपहरण केस में गवाही पूरी
बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड के गवाह के अपहरण मामले में उमेश पाल की गवाही के बाद उससे जिरह भी पूरी कर ली गई। अन्य कई आरोपियों ने वकील नहीं होने की बात कही लेकिन कोर्ट ने उनकी जिरह का अवसर समाप्त कर...
बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड के गवाह के अपहरण मामले में उमेश पाल की गवाही के बाद उससे जिरह भी पूरी कर ली गई। अन्य कई आरोपियों ने वकील नहीं होने की बात कही लेकिन कोर्ट ने उनकी जिरह का अवसर समाप्त कर दिया। अपर सेशन जज आलोक शुक्ल की कोर्ट में पूर्व सासंद अतीक अहमद, खान शौलत हनीफ, अशरफ व इसरार की ओर से लम्बी जिरह हुई। इनकी जिरह पूरी होने के बाद कोर्ट ने अन्य आरोपियों फरहान, दिनेश पासी, आबिद, आशिक उर्फ मल्ली व एजाज अख्तर से जिरह के लिए कहा तो इनकी ओर से अर्जी दी गई कि वकील नहीं है इसलिए कोई तारीख दी जाए। कोर्ट ने इसे निरस्त कर जिरह का अवसर समाप्त कर दिया।
अतीक की अर्जी खारिज
पूर्व सांसद अतीक अहमद ने अर्जी देकर कोर्ट से मांग की कि जिन तिथियों पर उमेश पाल ने अधिकारियों को टेलीग्राम भेजे हैं। उनकी प्रति दिलाई जाए। सरकारी वकील राजेश गुप्ता ने टेलीग्राम की प्रति दाखिल करने से इनकार किया तो कोर्ट ने अतीक अहमद की अर्जी खारिज कर दी।
पूजा पाल के सुरक्षाकर्मियों से खतरा
विधायक पूजा पाल के साथ सशस्त्र सुरक्षा बल के कोर्ट परिसर में होने से जान का खतरा बताते हुए कार्यवाही की मांग की गई। कोर्ट ने इस अर्जी को भी खारिज कर दिया। कहा कि सुरक्षा बल गवाह उमेश पाल के साथ तैनात है।