26/11 मुंबई हमला केस: डेविड कोलमैन हेडली पर चलेगा मुकदमा
महाराष्ट्र की विशेष टाडा अदालत ने पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली को वर्ष 2008 के मुंबई हमले में आरोपी बनाते हुए मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। हेडली ने ताज होटल समेत मुंबई के...
महाराष्ट्र की विशेष टाडा अदालत ने पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली को वर्ष 2008 के मुंबई हमले में आरोपी बनाते हुए मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। हेडली ने ताज होटल समेत मुंबई के विभिन्न स्थानों की रेकी की थी और इससे जुड़ी तस्वीरें, वीडियो लश्कर ए तैयबा के साजिशकर्ताओं को पहुंचाई थी।
सत्र अदालत ने हेडली को आरोपी बनाने की मुंबई पुलिस की याचिका पर छह नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अदालत ने इसी हफ्ते मुंबई हमला मामले में सैयद जबीउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जिंदाल पर आरोप तय किए हैं। इस हमले में शामिल आमिर अजमल कसाब को पहले ही फांसी दी जा चुकी है।
विशेष लोक अभियोजक उज्जवल निकम ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि हेडली पर अमेरिकी अदालत में जिन धाराओं के तहत मुकदमा चला है, वह भारत में हमले को लेकर उसके खिलाफ लगे आरोपों और उससे जुड़ी धाराओं से एकदम अलग है। लिहाजा उसे भी जुंदाल की तरह आरोपी बनाकर मुकदमा चलाए जाने की इजाजत दी जानी चाहिए। मुंबई पुलिस ने अमेरिकी जेल में बंद हेडली की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के तहत पेशी की याचिका भी अदालत में दी है और इसके लिए अनुरोध पत्र जारी करने की मांग की है। प्ली बारगेन के तहत अपना गुनाह कबूल करने वाले हेडली को अमेरिका की एक अदालत ने 35 साल जेल की सजा सुनाई है।
अदालत ने हेडली को समन जारी करते हुए दस दिसंबर को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये उसकी पेशी का निर्देश दिया।