महिला पर दहेज देने का मामला दर्ज होगा
महिला ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया थाएसीजेएम की अदालत ने सुनवाई के बाद दिया निर्णय फरीदाबाद। वरिष्ठ संवाददाता पति और उसके परिजनों पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कर करवाने वाली विवाहिता और...
महिला ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया था
एसीजेएम की अदालत ने सुनवाई के बाद दिया निर्णय
फरीदाबाद। वरिष्ठ संवाददाता
पति और उसके परिजनों पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कर करवाने वाली विवाहिता और उसके माता-पिता पर दहेज देने का मामला दर्ज होगा। पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए एसीजेएम सौरव गोसाई की अदालत ने शहर थाना एसएचओ को दहेज देने के आरोप में विवाहिता और उसके माता-पिता के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।
9 फरवरी सन 2014 को विवाहिता नेहा शर्मा की शादी अमित शर्मा से हुई थी। विवाहिता का आरोप था कि वैगनआर कार की मांग के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता था। जबकि उसके पिता ने शादी में 5 लाख रुपये खर्च कर दान दहेज दिया था। शहर थाना पुलिस ने 31 जनवरी को नेहा शर्मा की शिकायत पर उसके पति अमित शर्मा, सास, ससुर और देवर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया था।
मामला दर्ज होने के बाद आरोपी पति ने 21 फरवरी को अपने अधिवक्ता विनोद यादव के मार्फत एसीजेएम की अदालत में मामला दायर कर दिया था। पति के अधिवक्ता ने 'ललिता कुमारी बनाम यूपी' में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए अदालत को बताया कि मामला दर्ज करवाने वाली महिला खुद मान चुकी है कि उसके माता-पिता ने दहेज दिया था। जबकि दहेज देना भी कानूनन अपराध है। महिला ने अपने पति को मुकदमे में झूठा फंसाने और शादी के वक्त मिले शगुन को हड़पने के लिए यह मामला दर्ज करवाया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए विवाहिता के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। इस पर अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए शहर थाना बल्लभगढ़ एसएचओ को मामला दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया।
'10 फीसदी मामलों में ही सच्चाई होती है। अधिकांश मामलों में महिलाओं की शिकायतें झूठी होती हैं। अदालत द्वारा मामला दर्ज करवाने का आदेश देने से निर्दोष लोगों को प्रताड़ना से मुक्ति मिल सकेगी'
विनोद यादव, याचिकाकर्ता पति के अधिवक्ता
दहेज प्रताड़ना के दर्ज मामले वर्ष
415 2016
375 2015