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फोरम ने बीमा कंपनी पर किया6लाख 87 हजार का जुर्माना

जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में गड़बड़ी पाते हुए दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी की गोपालगंज शाखा के शाखा प्रबंधक पर 6 लाख 87 हजार 710 रुपए का जुर्माना किया है । गोपालगंज अधिवक्ता नगर के अनूप कुमार ने...

फोरम ने बीमा कंपनी पर किया6लाख 87 हजार का जुर्माना
लाइव हिन्दुस्तान टीमMon, 03 Apr 2017 07:22 PM
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जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में गड़बड़ी पाते हुए दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी की गोपालगंज शाखा के शाखा प्रबंधक पर 6 लाख 87 हजार 710 रुपए का जुर्माना किया है । गोपालगंज अधिवक्ता नगर के अनूप कुमार ने अपने घर में ही जय मां अंबे मेडिको एजेंसी के नाम से थोक दवा का कारोबार शुरू किया था। उन्होंने अपनी इस दुकान का 8 लाख रुपए का बीमा ओरिएण्टल इंश्योरेंसकंपनी की गोपालगंज शाखा से कराया था। इसी बीच 19 मार्च 2012 की रात में उनकी एजेंसी में चोरी हो गई थी। इस मामले को लेकर उन्होंने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराकर बीमा की राशि के भुगतान के लिए इंश्योरेंस कंपनी में दावा किया था। बाद में बीमा कंपनी के सर्वेयर ने जांच-पड़ताल कर 6 लाख 72 हजार 710 रुपए के नुकसान की पुष्टि की थी। लेकिन बीमा कंपनी ने उक्त राशि का भुगतान नहीं किया। तब उन्होंने फोरम का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फोरम ने सेवा में त्रुटि पाते हुए बीमा कंपनी को सर्वेयर के आकलन की राशि 6 लाख 72 हजार 710 का भुगतान दो माह के अंदर करने का आदेश दिया। इसके साथ ही वादी को हुई शारीरिक, आर्थिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के लिये 10 हजार रुपए व मुक़दमा खर्च के लिए 5 हजार रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया ।

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