गाजीपुर : 22 सौ प्रति हेक्टेयर किसानों को मिलेगा मुआवजा
वर्ष 2015 में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की बर्बाद हुई फसल का मुआवजा 22 सौ रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाएगा। शासन ने मुआवजे की धनराशि किसानों को देने के लिए सख्त निर्देश दिया है कि पहले...
वर्ष 2015 में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की बर्बाद हुई फसल का मुआवजा 22 सौ रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाएगा। शासन ने मुआवजे की धनराशि किसानों को देने के लिए सख्त निर्देश दिया है कि पहले लघु व सीमांत किसानों को यह दिया जाए। बड़े किसानों को बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा किसी भी कीमत पर न दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने जिले की सभी छह तहसीलों के एसडीएम को पत्र भेजकर ऐसे किसानों की सूची मंगवाई है।
वर्ष 2015 में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से जिले के सत्तर प्रतिशत किसानों की फसले बर्बाद हो गई थी। शासन के निर्देश पर किसानों की बर्बाद हुई फसल का सर्वे कराने के बाद जिला प्रशासन ने शासन को दो अरब 65 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर भेजा था। जिसमें किसानों को मुआवजा देने के लिए बीते वर्ष जुलाई और अगस्त माह में दो किस्तों में लगभग 79 करोड़ रुपया भेजा था। जिसको तहसीलों के माध्यम से किसानों को बंटवाया गया था। उसके बाद से किसान लगातार धरना प्रदर्शन करके मुआवजा देने की मांग कर रहे थे, लेकिन शासन कोई भी धनराशि जारी नहीं की। इसके बाद इस वर्ष अक्तूबर माह में शासन ने किसानों की बर्बाद हुई फसल के लिए 81 करोड़ 60 लाख रुपए की धनराशि भेजी है। जिसमें जिले के सीमांत व लघु किसानों को उक्त धनराशि प्रति हेक्टेयर 22 सौ रुपए के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। डीएम संजय कुमार खत्री के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी आनन्द कुमार ने सभी तहसीलों के एसडीएम को पत्र भेजकर ऐसे किसानों को सूची बनाकर भेजने के निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया कि उक्त सूची में बड़े काश्तकार या किसानों का नाम नहीं होना चाहिए।