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बगैर फिटनेस के दौड़ रही हंै स्कूली बसें

- 6 स्कूलों की 10 से अधिक बसें शामिल गाजियाबाद। वरिष्ठ संवाददाता शहर में छह स्कूलों की बसें बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। ये बसें बगैर फिटनेस के दौड़ रही हैं। परिवहन विभाग ने कई बार इन...

बगैर फिटनेस के दौड़ रही हंै स्कूली बसें
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 15 Mar 2017 08:10 PM
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- 6 स्कूलों की 10 से अधिक बसें शामिल

गाजियाबाद। वरिष्ठ संवाददाता

शहर में छह स्कूलों की बसें बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। ये बसें बगैर फिटनेस के दौड़ रही हैं। परिवहन विभाग ने कई बार इन स्कूलों को नोटिस दिया है, इसके बाद भी फिटनेस नहीं कराई गई है। विभाग अब इन बसों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।

संभागीय परिवहन विभाग ऐसी बसों पर सख्ती बरतने जा रहा है जो बगैर फिटनेस के दौड़ रही हैं। बसों के फिटनेस के लिए स्कूलों को कई बार नोटिस दिया जा चुका है, इसके बावजूद स्कूल संचालक ऐसी बसों की फिटनेस नहीं करा रहे हैं। विभाग ने ऐसी 10 से अधिक बसों की लिस्ट तैयार कर ली गई है।

एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया कि बगैर फिटनेस के बच्चों को ढो रही ऐसी बसों को सील और बंद करने के निर्देश प्रवर्तन विभाग को दे दिए गए हैं। विभाग इन बसों के खिलाफ अगले सप्ताह से कार्रवाई करेगा।

जिले में संचालित स्कूल बस

1415 स्कूलों के नाम से दर्ज

82 कांट्रैक्ट पर

बगैर फिटनेस के दौड़ रहीं स्कूल बसें

0 एसआरएम इंस्टीट्यूट, मोदीनगर

0 मार्डन एकेडमी, मोदीनगर

0 कांति मेमोरियल पब्लिक स्कूल, बाईपास रोड, विजय नगर

0शिक्षा इंटरनेशनल स्कूल, विजय नगर

0गाजियाबाद पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर

0 सर्वोदय शिशु शिक्षा समिति, इंदिरापुरम

ये है सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन

0 सिर्फ स्कूल बस के रूप में ही वाहन का इस्तेमाल हो सकता है।

0 बस के आगे और पीछे बड़े-बड़े अक्षरों में स्कूल का नाम लिखा होना चाहिए।

0बस पर स्कूल का टेलीफोन नंबर लिखा होना चाहिए।

0 बस में बच्चों का नाम और उनका ब्लड ग्र्रुप का चार्ट होना चाहिए।

0चालक और सहायक ड्यूटी के दौरान यूनिफार्म में होना चाहिए।

0 बस में फर्स्टएड बाक्स होना चाहिए।

0बस की स्पीड 40 किलोमीटर प्रतिघंटा होनी चाहिए। स्पीड गवर्नर होना अनिवार्य है।

0 बस का गेट ठीक से बंद होना चाहिए।

0 सीएनजी बसों का प्रत्येक तीन माह में फिटनेस होना चाहिए।

0प्रेशर हार्न और म्यूजिक सिस्टम प्रतिबंधित है।

0 बस चालक का लाइसेंस व्यावसायिक और पांच साल पुराना होना चाहिए।

0 खिड़कियों में चैनल लगे होने चाहिए, जिससे बच्चे सिर न निकाल पाएं।

0बसें में दो इमरजेंसी गेट होने चाहिए।

0बस चालक सीट के पास अलार्म होना चाहिए।

पांच साल से नियम लागू, आरटीओ को पता नहीं

गाजियाबाद। संभागीय परिवहन कार्यालय में स्कूल बस के रूप में वाहन के पंजीकरण के दौरान वाहन में स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य है, यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पांच साल पहले जारी किए थे लेकिन आरटीओ मयंक ज्योति को शायद यह नहीं मालूम है, यही वजह वो अब आदेश जारी कर रहे हैं कि बगैर स्पीड गवर्नर के कोई भी वाहन पंजीकृत नहीं किया जाएगा।

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