गया। एक व्यक्ति का अपहरण कर हत्या करने के एक मामले में कोर्ट ने चार आरोपितों को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
शनिवार को सजा की बिन्दु पर सुनवाई करते हुए सप्तम, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हसमउद्दीन अंसारी की कोर्ट ने हत्या के मामले में अभियुक्त राजेश रवानी, संजय सिंह उर्फ संजू, नौशाद मियां एवं पप्पु मियां उर्फ जहांगीर को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। साथ ही सभी अभियुक्तों पर 45-45 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्तों को दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सूचक के वकील रजनीश कुमार सिंह उर्फ गुडडु ने बताया कि 23 मई 2014 को अपराधियों ने शहर के कोतवाली थाने के कसाब टोला से 25 वर्षीय मो. शहजाद उर्फ जुली नामक एक युवक का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गयी थी। अपराधियों ने उसके शव को बुनियादगंज थाने के जोड़ा मजिस्द के पास बकसरिया टोला स्थित पीपल पेड़ के नीचे दफना दिया था।
इस मामले में मृतक के भाई मुन्ने हसन द्वारा पहले कोतवाली थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराकर गया था। इसके आठ दिनों के बाद कोतवाली थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था। अनुसंधान के क्रम में कोतवाली थाने की पुलिस ने अभियुक्त राजेश रवानी, संजय सिंह उर्फ संजु, नौशाद मियां को गिरफ्तार किया था। उसके स्वीकारोक्ति बयान पर लाश को जोड़ा मजिस्द के पास से बरामद किया गया था।
उन्होंने बताया कि इस मामले में सरकार की ओर से एपीपी अतहर इमाम एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शौकत अली बहस कर रहे थे।