फोटो गैलरी

Hindi Newsफर्रुखाबाद में 34 वर्ष बाद दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष की सजा

फर्रुखाबाद में 34 वर्ष बाद दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष की सजा

फर्रुखाबाद में 14 वर्षीय किशोरी के साथ 34 वर्ष पहले दूधिए ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। वह किशोरी को यह कहकर घर से बुला ले गया कि उसके पिता मार्ग दुर्घटना में घायल हो गए हैं। जिसकी सुनवाई...

फर्रुखाबाद में 34 वर्ष बाद दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष की सजा
लाइव हिन्दुस्तान टीमMon, 16 Jan 2017 10:50 PM
ऐप पर पढ़ें

फर्रुखाबाद में 14 वर्षीय किशोरी के साथ 34 वर्ष पहले दूधिए ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। वह किशोरी को यह कहकर घर से बुला ले गया कि उसके पिता मार्ग दुर्घटना में घायल हो गए हैं। जिसकी सुनवाई न्यायालय में चलती रही। सोमवार को न्यायाधीश ने आरोपी दूधिए को दस वर्ष की सजा व 11 हजार रुपए जुर्माना जमा करने के आदेश दिए हैं।

कन्नौज जिले के तिर्वा तहसील के एक गांव निवासी ग्रामीण 30 नवंबर 1982 को पत्नी के साथ बाहर गया हुआ था। घर पर 14 वर्षीय पुत्री अकेली थी। चिलपुरा निवासी दूधिया फेरु दूध लेकर आता था। वह उस दिन घर आया और किशोरी से कहा कि तुम्हारे पिता मार्ग दुर्घटना में घायल हो गए हैं। यह कहकर उसे अपने साथ ले गया। जहां उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।

वापस आने पर किशोरी ने घटना की जानकारी घर वालो को दी। पुलिस ने ग्रामीण की तहरीर पर फेरू के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया। विवेचक ने छानबीन के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। 34 वर्ष तक यह मामला न्यायालय में चलता रहा। सोमवार को न्यायाधीश परवेज अहमद ने आरोपी फेरू सिंह को दस वर्ष की सजा व 11 हजार रुपए जुर्माना जमा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न देने की स्थिति में उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें