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स्कूल को पीएफ की रकम ब्याज सहित लौटाने का आदेश

दून पब्लिक स्कूल को अपने कर्मचारी की पीएफ की रकम ब्याज सहित भुगतान का आदेश हुआ है। दून पब्लिक स्कूल में हेड र्क्लक के रुप में कार्यरत रहे कानू प्रिया चटर्जी ने स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ नौ दिसंबर...

स्कूल को पीएफ की रकम ब्याज सहित लौटाने का आदेश
लाइव हिन्दुस्तान टीमFri, 12 May 2017 02:00 AM
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दून पब्लिक स्कूल को अपने कर्मचारी की पीएफ की रकम ब्याज सहित भुगतान का आदेश हुआ है। दून पब्लिक स्कूल में हेड र्क्लक के रुप में कार्यरत रहे कानू प्रिया चटर्जी ने स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ नौ दिसंबर 2015 को फोरम में शिकायतवाद दायर की थी। उन्होंने सीबीएसई और रिजनल कमिश्नर इपीएफओ रांची को भी पार्टी बनाया था। शिकायतवाद में उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल वर्ष 2000 को उन्होंने स्कूल में योगदान दिया। सीबीएसइ के नॉम्स के अनुसार मासिक वेतन नहीं दिया गया, कम वेतन लेने को बाध्य किया गया। कारण पूछने पर कहा गया कि बाद में भुगतान कर दिया जाएगा। इपीएफ भी मार्च 2004 से जमा किया गया। 2013 में बिमार पड़ने पर आर्थिक तंगी झेलनी पड़ी। स्कूल प्रबंधन के पास गया लेकिन बकाए राशि का भुगतान नहीं किया गया। बताया कि वर्ष 2012 के बाद से वह काम नहीं कर रहे हैं। फोरम में अपना पक्ष रखते हुए इपीएफओ रांची कार्यालय ने बताया कि परिवादी पीएफ पाने के अधिकारी हैं। फोरम ने फैसला सुनाते हुए स्कूल को 30 दिनों के अंदर परिवादी का पीएफ दावा पत्र इपीएफओ रांची कार्यालय अग्रसारित करने को कहा है। साथ ही नौकरी छोड़ने के दिन से साढ़े आठ प्रतिशत ब्याज की दर से पीएफ का भुगतान करने को कहा है। सूद की रकम स्कूल प्रबंधन द्वारा दिया जाएगा। फोरम ने वाद खर्च और मानसिक प्रताड़ना के लिए 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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