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कोल इंडिया अब इंटक मुक्त

कोल इंडिया को इंटक मुक्त करने का फरमान मंत्रालय ने जारी कर दिया है। कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया को पत्र भेज कोल कंपनियों की सभी कमेटियों से इंटक को बाहर करने का निर्देश दिया है। लिखा है कि दिल्ली...

कोल इंडिया अब इंटक मुक्त
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 19 Jan 2017 02:11 AM
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कोल इंडिया को इंटक मुक्त करने का फरमान मंत्रालय ने जारी कर दिया है। कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया को पत्र भेज कोल कंपनियों की सभी कमेटियों से इंटक को बाहर करने का निर्देश दिया है। लिखा है कि दिल्ली हाईकोर्ट में इंटक विवाद पर चल रहे मामले पर फैसला आने तक इंटक प्रतिनिधियों को किसी बैठक में शामिल न करें। एक पखवाड़ा पहले श्रम मंत्रालय ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया था और इंटक को आइएलओ तक से बाहर करने का फरमान जारी किया गया था। मालूम हो मोदी सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर पिछले साल विकास पर्व में धनबाद पहुंचे कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिया था कि कोल इंडिया बहुत जल्दी इंटक मुक्त हो जाएगा। इंटक में आपसी गुटबाजी से फिलहाल ऐसा हो भी गया।

उक्त निर्देश के बाद इंटक प्रतिनिधि अब कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों की बैठक में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। इंटक ददई गुट के एनजी अरुण ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी संजीवा रेड्डी गुट के लोगों को कई बैठकों में शामिल किए जाने के खिलाफ कोयला मंत्रालय से शिकायत की गयी थी। उसी चिट्ठी का हवाला देते हुए कोयला मंत्रालय की ओर से कोल इंडिया प्रबंधन को पत्र जारी किया गया है।

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20 को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई

20 जनवरी को इंटक विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है। संजीवा रेड्डी एवं राजेंद्र प्रसाद सिंह का खेमा चाह रहा है कि फैसला होने तक इंटक पर जारी स्थगन आदेश खत्म हो जाए। दूसरी तरफ चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे का खेमा निर्णय होने तक स्थगन आदेश को बरकरार रखने की जुगत में है। 20 को होने वाली सुनवाई पर इंटक के दोनों खेमों की नजर है।

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16 सितंबर को मिला था स्थगन आदेश

16 सितंबर 2016 को चंद्रशेखर दुबे की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्थगन आदेश आदेश जारी किया था। इसी वजह से इंटक प्रतिनिधयों को कोयला वेतन समझौता के लिए गठित जेबीसीसीआई में जगह नहीं मिली।

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