जीएसटी से घटेगी कोयले की कीमत, बाजार फी और जिला खनिज कोष पर रोक संभव
जीएसटी से कोयले की कीमत कम होगी। जानकार बताते हैं कि कोयले पर कई तरह के कर लगाए गए हैं। जीएसटी लागू होने पर सिर्फ पांच प्रतिशत टैक्स लगेगा। अभी कोयले पर विभिन्न प्रकार के 12 प्रतिशत से ज्यादा कर है।...
जीएसटी से कोयले की कीमत कम होगी। जानकार बताते हैं कि कोयले पर कई तरह के कर लगाए गए हैं। जीएसटी लागू होने पर सिर्फ पांच प्रतिशत टैक्स लगेगा। अभी कोयले पर विभिन्न प्रकार के 12 प्रतिशत से ज्यादा कर है। यानी कोयला उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
जानकार बताते हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद बाजार फी के रुप में कोयले से माडा को होने वाली आमदनी तथा जिला खनिज कोष बंद हो सकता है। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के अध्यक्ष बी एन सिंह कहते हैं कि जब कोयला को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा तो पांच प्रतिशत के अलावा कोई कर नहीं लगेगा। इसलिए कीमत में कमी स्वाभाविक है।
फिलहाल कोयले पर छह प्रतिशत एक्साइज , एक प्रतिशत बाजार फी, वैट, सेस, एड़केशन फी, जिला खनिज फंड के अलावा कई तरह का लेवी लिया जाता है।