दिल्ली के विवेक विहार थाना पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक का लैपटॉप जब्त कर लिया है। पुलिस युवक को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है।
झिलमिल निवासी नेहा (बदला हुआ नाम) ने विवेक विहार थाने में दी गई शिकायत में बताया कि युवक की उससे कुछ समय पहले फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। दोनों के बीच सोशल साइट पर ही बात हुई है।
युवती का आरोप था कि आरोपी संजय ने उसे इनबॉक्स में एक अश्लील वीडियो भेजा। इस वीडियो की क्लिपिंग को पुलिस के समक्ष रखते हुए युवती ने मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर अश्लील वीडियो भेज युवती का अनादर करने और सूचना एवं तकनीक अधिनियम की धारा 67 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते आरोपी युवक तक पहुंच गई है। युवक का लैपटॉप भी जब्त कर लिया है।
इस मामले में युवती की तरफ से आरोपी संजय की मां के खिलाफ भी पुलिस को शिकायत की गई है। युवती का कहना है कि संजय की मां उनसे संपर्क कर मुकदमा वापस लेने को कहा है। इतना ही नहीं महिला का कहना था अगर उसने मामला वापस नहीं लिया तो इसके उन्हें बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इससे पहले आरोपी ने भी पीड़िता को धमकी दी थी। इस बाबत पुलिस ने पीड़िता की शिकायत को रिकार्ड पर रख लिया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता एके चौधरी ने बताया कि सूचना एवं तकनीक अधिनियम की धारा 67 ए के तहत पहली बार दोषी ठहराए जाने पर अधिकतम 5 वर्ष की सजा एवं एक लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है। दूसरी बार कोई व्यक्ति ऐसे आरोपों में फंसता है और अपराध साबित होता है तो यह सजा दोगुनी यानी 10 वर्ष हो सकती है। जुर्माने की रकम भी दस लाख तक हो सकती है।