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अदालत ने स्वयंभू बाबा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने संबंधी याचिका खारिज की

दिल्ली की एक अदालत ने गंभीर बीमारी का इलाज करने के नामपर एक व्यक्ति से साढ़े पांच लाख रुपये ठगने वाले स्वयंभू बाबा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने संबंधी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मामले में किसी...

अदालत ने स्वयंभू बाबा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने संबंधी याचिका खारिज की
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 08 Feb 2017 11:40 PM
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दिल्ली की एक अदालत ने गंभीर बीमारी का इलाज करने के नामपर एक व्यक्ति से साढ़े पांच लाख रुपये ठगने वाले स्वयंभू बाबा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने संबंधी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मामले में किसी जांच की जरूरत नहीं है।

अदालत ने अपने आदेश में मजिस्ट्रेटी अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए दिल्ली निवासी शिकायतकर्ता की याचिका खारिज कर दी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि स्वयंभू गुरू भारत ने उनके साथ मारपीट की और धमकी भी दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी. कुमारी ने कहा कि विशेष पूछताछ के बावजूद शिकायतकर्ता अदालत को यह समक्षाने में विफल रहे कि इस मामले में किस तरह की छानबीन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने सही कहा है कि सारे साक्ष्य शिकायतकर्ता के पास मौजूद हैं और इसमें वैज्ञानिक या फील्ड तहकीकात की जरूरत नहीं है। शिकायतकर्ता वादी को भलीभांति जानता था और उसकी वास्तविकता से परिचित था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार शिकायतकर्ता कन्नी लाल ने आरोप लगाया है कि भारत ने उसके पास ऐसी आध्यात्मिक शक्ति होने का दावा किया था जिससे वह उस बीमारी को इलाज कर सकता था, जिसे डॉक्टर ठीक नहीं कर सके। कन्नी लाल की शिकायत है कि पवित्र जल और सिद्धि पूजा के नाम पर भारत ने उससे साढ़े पांच लाख रूपए लिए और जब उसने कहा कि उसे कोई राहत नहीं है और उसके पैसे वापस दिए जाएं तो भारत ने इससे इंकार किया और गंभीर परिणामों की धमकी दी।

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