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अदालत ने पूर्व विधायक शौकीन की याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक संगठित अपराध सिंडीकेट में कथित संलिप्तता के मामले में गिरफ्तार पूर्व विधायक रामबीर शौकीन की याचिका पर गुरुवार को पुलिस से जवाब मांगा है। शौकीन ने याचिका में अपनी जमानत अर्जी...

अदालत ने पूर्व विधायक शौकीन की याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 23 Mar 2017 11:30 PM
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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक संगठित अपराध सिंडीकेट में कथित संलिप्तता के मामले में गिरफ्तार पूर्व विधायक रामबीर शौकीन की याचिका पर गुरुवार को पुलिस से जवाब मांगा है। शौकीन ने याचिका में अपनी जमानत अर्जी खारिज करने वाले निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी के समक्ष ने शौकीन ने अपनी याचिका में दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया है कि आरोप पत्र दायर करने के लिए निर्धारित 90 दिन की अवधि के बाद भी उन्हें हिरासत में रखा गया। अदालत ने इस याचिका पर पुलिस को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।

गौरतलब है कि शौकीन को उनके भतीजे और गैंगस्टर नीरज बवाना द्वारा चलाए जा रहे एक संगठित अपराध सिंडीकेट में कथित संलिप्तता के लिए मकोका के तहत गत वर्ष 28 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। शौकीन निर्दलीय विधायक थे। मामले की सुनवाई के दौरान निचली अदालत ने शौकीन की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

वहीं, पुलिस ने भी इस मामले में दस में से पांच आरोपियों को बरी करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुये एक अर्जी दायर की है। इस मामले में नीरज बवाना, उसका बड़ा भाई पंकज सहरावत, राहुल डबास और नवीन डबास आरोपी हैं। वहीं, जिन पांच आरोपियों को सबूतों के अभाव में निचली अदालत ने गत वर्ष रिहा किया था उनमें सुनील राठी, अमित मलिक उर्फ भूरा, नवीन हुडा, दीपक डबास और गुरप्रीत सिंह शामिल हैं। हाईकोर्ट ने गुरुवार को इन पांचों आरोपियों को भी नोटिस जारी कर 20 अप्रैल तक जवाब मांगा है।

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