रामजस हिंसा के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो: हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को फरवरी में यहां रामजस कालेज में हिंसा के लिए जिम्मेदार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। जस्टिस आशुतोष कुमार की पीठ ने दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी...
दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को फरवरी में यहां रामजस कालेज में हिंसा के लिए जिम्मेदार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। जस्टिस आशुतोष कुमार की पीठ ने दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी करके इस मामले में अब तक हुई जांच के संबंध में स्थिति रिपोर्ट मांगी है।
हाईकोर्ट ने इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 11 सितंबर की तारीख तय की है। पीठ ने कहा कि पुलिस को कुछ करना चाहिए। अगर पुलिस अपराधियों को जानती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कानून अपना काम करेगा। यह आदेश रामजस कालेज के तीन छात्रों की याचिका पर आया जिन्होंने इस साल 21 फरवरी को हुई हिंसा की घटना की जांच के लिए निष्पक्ष अधिकारियों का विशेष जांच दल गठित करने का अनुरोध किया था।
याचिका में निष्पक्ष एसआईटी के गठन की मांग करते हुए दावा किया गया कि पुलिस ने उनकी पहचान के लिए तस्वीर एवं वीडियो क्लिप की उपलब्धता के बावजूद घटना के जिम्मेदार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की।