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रिलायंस की याचिका पर दिल्ली मेट्रो से जवाब तलब

एयरपोर्ट मेट्रो सेवा से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की याचिका पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने मेट्रो को जवाब देने के लिए...

रिलायंस की याचिका पर दिल्ली मेट्रो से जवाब तलब
लाइव हिन्दुस्तान टीमSat, 20 May 2017 12:00 AM
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एयरपोर्ट मेट्रो सेवा से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की याचिका पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने मेट्रो को जवाब देने के लिए चार दिन का वक्त दिया है। अगली सुनवाई 29 मई को होगी।

जस्टिस विभु बाखरू ने सुनवाई के दौरान कहा है कि याचिकाकर्ता पर ब्याज के भारी बोझ को देखते हुए मामले को 1 जून, 2017 को अवकाश शुरू होने से पहले निपटा दिया जाएगा। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) ने बुधवार को हाईकोर्ट से डीएमआरसी से मिलने वाली मध्यस्थता राशि के जल्द भुगतान के लिए अपील की थी। कंपनी के अनुसार, मध्यस्थता राशि के जल्द भुगतान के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा नौ के तहत हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। पिछले सप्ताह मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने डीएमआरसी को 4,670 करोड़ रुपये बतौर मुआवजा डीएएमईपीएल को देने का फैसला सुनाया था।

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