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हत्या के प्रयास में चार साल की सजा

एक साल पूर्व हत्या के प्रयास के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को एक साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जबकि एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।...

हत्या के प्रयास में चार साल की सजा
लाइव हिन्दुस्तान टीमMon, 30 Jan 2017 04:00 PM
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एक साल पूर्व हत्या के प्रयास के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को एक साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जबकि एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

झबरेड़ा थाना क्षेत्र स्थित इकबालपुर निवासी मोनू पुत्र रामपाल चार अप्रैल 2015 को रुड़की से एक व्यक्ति से पैसे लेने आया था। एडीजीसी वीरेंद्र पुंडीर ने बताया कि रुड़की से वापस लौटते समय रास्ते में मोनू के साथ गाली गलौज करते हुए एक कुछ लोगों ने मारपीट कर दी थी। उसके ऊपर मारपीट करने वाले ने जानलेवा हमला कर हत्या का प्रयास किया था।

गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया था। एडीजीसी ने बताया कि घटना के अगले दिन मोनू के पिता रामपाल ने रुड़की के मोहल्ला पठानपुरा निवासी हिदायत अली पुत्र सफदर अली के खिलाफ कोतवाली में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने उस दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

एडीजीसी ने बताया कि यह मामला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पंकज तोकर की कोर्ट में चल रहा था। सोमवार को इस मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद हिदायत अली को दोषी माना। हिदायत अली को दोषी मानते हुए कोर्ट ने चार साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जबकि एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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