फोटो गैलरी

Hindi Newsलोगों को खुद ही जमा करना होगा व्यवसायिक भवनों का हाउस टैक्स

लोगों को खुद ही जमा करना होगा व्यवसायिक भवनों का हाउस टैक्स

शहर के व्यापारियों को व्यवसायिक भवनों का हाउस टैक्स कारपेट एरिया के आधार पर देना है। इसके लिए »लोगों को खुद ही फार्म भरकर निगम देना है। फार्म में दी जानकारी के हिसाब से निगम टैक्स लेगा। व्यवासायिक...

लोगों को खुद ही जमा करना होगा व्यवसायिक भवनों का हाउस टैक्स
लाइव हिन्दुस्तान टीमFri, 04 Nov 2016 06:20 PM
ऐप पर पढ़ें

शहर के व्यापारियों को व्यवसायिक भवनों का हाउस टैक्स कारपेट एरिया के आधार पर देना है। इसके लिए »लोगों को खुद ही फार्म भरकर निगम देना है। फार्म में दी जानकारी के हिसाब से निगम टैक्स लेगा।

व्यवासायिक भवनों की टैक्स नियमावली का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नगर निगम हरकत में आ गया है। टैक्स नियमावली नोटिफिकेशन की कॉपी भी निगम को पहंुच गई है। इस आधार पर निगम ने टैक्स वसूली के लिए तैयारी शुरू कर दी है। निगम ने छपने वाले फार्म का प्रारूप तैयार कर लिया है। निगम की ओर से फार्म छापने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। फार्म छपने के बाद नगर निगम टैक्स वसूली का काम शुरू कर देगा। व्यवसायी भवनों के लिए लोगों को खुद ही निगम आकर फार्म लेना होगा। फिर अपने भवन का कारपेट एरिया फार्म में अंकित करना होगा। वहीं वार्ड के हिसाब से तय कारपेट दरें भी अंकित करनी होगी। इसके बाद नगर निगम का टैक्स अनुभाग फार्म को भरवाने में भी सहयोग करेगा। साथ ही लोगों का टैक्स निकालने में भी मदद करेगा। टैक्स निकलने में लोगों को निगम में टैक्स जमा करना होगा। कर अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली का कहना है कि फार्म छपने की तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही टैक्स लेने का काम शुरू कर दिया जाएगा।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें