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सीबीआई कोर्ट ने बैंक फ्रॉड को सुनाई चार साल की सजा

उद्योग लगाने के नाम पर फर्जी तरीके से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से साढ़े तीन करोड़ लोन लेने वाले गिरोह के सरगना को सीबीआई कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है। आरोपी को कोर्ट ने 35 हजार रुपये जुर्माना जमा...

सीबीआई कोर्ट ने बैंक फ्रॉड को सुनाई चार साल की सजा
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 02 Nov 2016 07:20 PM
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उद्योग लगाने के नाम पर फर्जी तरीके से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से साढ़े तीन करोड़ लोन लेने वाले गिरोह के सरगना को सीबीआई कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है। आरोपी को कोर्ट ने 35 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के भी आदेश दिए हैं। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में एक और मुकदमा भी विचाराधीन है।

मूल रूप से मुखर्जीनगर(प्रीतमपुरा) दिल्ली निवासी रोमी मल्होत्रा ने सात अन्य लोगों के साथ मिलकर उद्योग लगाने के नाम पर 2012 में दून और हरिद्वार के कई बैंकों से करोड़ों रुपये का लोन लिया था। इसी मामले में गिरोह के सरगना रोमी मल्होत्रा ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की दून शाखा से करीब साढ़े तीन करोड़ का लोन लिया था। मगर किश्त न देने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। सीबीआई ने इस मामले में करीब 22 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इनमें से अधिकांश लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रोमी मल्होत्रा नाम और पहचान छुपाकर दिल्ली में रह रहा था। सीबीआई की टीम ने 19 अक्तूबर को अरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बुधवार को आरोपी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई विशेष जज अनुज कुमार संगल की कोर्ट ने आरोपी को फर्जीवाड़े में चार साल की सजा और 35 हजार रुपये जुर्माने के आदेश दिए हैं। आरोपी को कोर्ट ने फिर से सुद्धोवाला जेल भेजने के आदेश दिए हैं। सीबीआई वकील सतीश कुमार ने बताया कि आरोपी रोमी के साथ फर्जीवाड़ा करने वाले बैंक मैनेजर समेत सात लोगों को पहले ही सजा हो चुकी है। आरोपी के खिलाफ अभी एक और मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। जिसमें भी जल्द निर्णय आने की उम्मीदें हैं।

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