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बोकारो: दहेज हत्या में पति को 10 व तीन को सात वर्ष की सजा

अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) रंजीत कुमार की अदालत ने पिंड्राजोरा स्थित बांधगोड़ा में ललिता देवी की दहेज के लिए हुई हत्या में शुक्रवार को फैसला सुनाया। पति तारकेश्वर उर्फ रोशनलाल महतो को 10 वर्ष और...

बोकारो: दहेज हत्या में पति को 10 व तीन को सात वर्ष की सजा
लाइव हिन्दुस्तान टीमSat, 18 Feb 2017 02:01 AM
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अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) रंजीत कुमार की अदालत ने पिंड्राजोरा स्थित बांधगोड़ा में ललिता देवी की दहेज के लिए हुई हत्या में शुक्रवार को फैसला सुनाया। पति तारकेश्वर उर्फ रोशनलाल महतो को 10 वर्ष और देवर रोहित महतो, ससुर निवास महतो व सास उर्मिला देवी को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी। सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने कोर्ट में कठोर सजा देने की वकालत की। इससे पहले 15 फरवरी को आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। 10 जनवरी 2013 को दहेज की मांग पूरी न होने पर ललिता को आरोपियों ने पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया था। मृतका के पिता वशिष्ट महतो के फर्द बयान पर पिंड्राजोरा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था। हत्या कर फंदे से लटकाया : एफआईआर के अनुसार ललिता को आरोपियों ने मिलकर घर के अंदर बंद कर मारपीट की थी, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव के गले में रस्सी बांधकर बल्ली के सहारे लटका दिया था। मृतका के पिता ने आत्महत्या की बात से साफ इनकार करते हुए पति समेत अन्य सदस्यों पर हत्या का आरोप लगाया था। जांच में आरोप सही साबित हुए। ललिता की शादी 2012 में तारकेश्वर के साथ हुई थी। शादी के बाद से एक लाख रुपये और बाइक की मांग की गई थी।

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