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Hindi Newsमां-बेटी की हत्या के छह दोषियों को सात साल की सजा

मां-बेटी की हत्या के छह दोषियों को सात साल की सजा

फतेहपुर थाने के डुमरीचट्टी गांव में 24 अप्रैल 2011 को मुन्नी देवी व उनकी पुत्री आरती कुमारी की जहर पिलाकर हत्या के छह दोषियों को स्थानीय कोर्ट ने गुरुवार को सात साल की सजा सुनायी। साथ ही सभी आरोपितों...

मां-बेटी की हत्या के छह दोषियों को सात साल की सजा
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 11 Feb 2016 07:21 PM
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फतेहपुर थाने के डुमरीचट्टी गांव में 24 अप्रैल 2011 को मुन्नी देवी व उनकी पुत्री आरती कुमारी की जहर पिलाकर हत्या के छह दोषियों को स्थानीय कोर्ट ने गुरुवार को सात साल की सजा सुनायी। साथ ही सभी आरोपितों पर पांच-पांच हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। शेरघाटी थाने के रधवाचक गांव निवासी ननकु यादव ने पुत्री व नतिनी की हत्या के मामले में उनके ससुराल के छह लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

अपर लोक अभियोजक अम्बष्ठा योगानंद ने बताया कि षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र कुमार जायसवाल की अदालत में कैलाश यादव, लखन यादव, उनकी पत्नी फुलिया देवी, मुखलाल यादव, उनकी पत्नी सिताविया देवी, सुदमिया देवी को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। जुर्माना नहीं देने पर पर छह माह की अतिरिक्त सजा सुनायी गयी है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अर्जुन प्रसाद बहस कर रहे थे।

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