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कैमूर के पूर्व एसपी पुष्कर आनंद को जमानत

कैमूर के तत्कालीन एसपी पुष्कर आनंद को यौन प्रताड़ना के मामले में पटना हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दी। पूर्व एसपी को देश से बाहर जाने से पहले अनुमति लेनी होगी।...

कैमूर के पूर्व एसपी पुष्कर आनंद को जमानत
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 08 Sep 2016 10:31 PM
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कैमूर के तत्कालीन एसपी पुष्कर आनंद को यौन प्रताड़ना के मामले में पटना हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दी। पूर्व एसपी को देश से बाहर जाने से पहले अनुमति लेनी होगी।  

 कोर्ट ने उन्हें साक्ष्य एवं गवाहों को किसी प्रकार से अपने प्रभाव में लेने का प्रयास नहीं करने का आदेश दिया है। किसी प्रकार की कार्रवाई किए जाने पर निचली अदालत को उनका बेल बांड रद्द करने की अर्जी पर कार्रवाई करने की छूट दी है।  न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा की पीठ ने लंबी सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। 

इसके पूर्व एसपी के वकील कन्हैया प्रसाद सिंह ने कोर्ट को बताया कि भभुआ में पदस्थापित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) ने महिला पुलिस थाना में केस (संख्या 47/14) दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि एसपी ने शादी की इच्छा जाहिर कर संबंध स्थापित किया। इस क्रम में एसपी के सरकारी आवास पर आना-जाना लगा रहता था। बाद में शादी से इनकार कर दिया। वकील ने कोर्ट को बताया कि अदालती आदेश के बावजूद सूचक ने मेडिकल टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। जांचकर्ता को अपना मोबाइल तक नहीं दिया। उनका कहना था कि जिले में अपराध नियंत्रण एवं कांड के पर्यवेक्षण में रुचि नहीं लेने के कारण एसपी ने एसडीपीओ पर अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) से की थी। इसके दो दिन बाद ही एसडीपीओ ने एसपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी। 

वहीं, एसडीपीओ के वकील संदीप कुमार ने कोर्ट को बताया कि शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया गया। लंबे समय तक सूचक का शोषण किया गया। बाद में कुंडली का मिलान नहीं होने की बात कहकर संबंध विच्छेद कर लिया गया। एक आईपीएस अधिकारी की यह हरकत बलात्कार की श्रेणी में आती है। एसपी ने ऐसी हरकत अन्य महिलाओं के साथ भी की है।

इधर, सरकार का पक्ष रखते हुए एपीपी दिलीप कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार ने पूरे प्रकरण की जांच सीआईडी को सौंप दी है। सीआईडी जांच करीब पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि दोनों अफसरों के एक दूसरे के सरकारी आवास में आने-जाने की बात जांच में आई है। अदालत ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद एसपी को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी। 

 

 

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