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अपहरण मामले में 31 साल बाद आया फैसला, पांच को 10 साल की सजा

गया में अपहरण के एक मामले में 31 साल बाद फैसला आया है। कोर्ट ने इस मामले के सभी पांच आरोपितों को दस-दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। एडीजे वन की अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने...

अपहरण मामले में 31 साल बाद आया फैसला, पांच को 10 साल की सजा
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 24 May 2016 09:56 PM
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गया में अपहरण के एक मामले में 31 साल बाद फैसला आया है। कोर्ट ने इस मामले के सभी पांच आरोपितों को दस-दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। एडीजे वन की अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया।

कोर्ट ने 12 मई 2016 को सभी अभियुक्तों को दोषी पाया था। एडीजे वन सच्चिदानंद सिंह की कोर्ट ने आरोपितों पुरन तेली, रामदेव पासी, मोसाफिर यादव, तपेश्वर भुइयां एवं अर्जुन भुइयां को दस-दस साल की सजा सुनायी है। सभी अभियुक्तों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर अभियुक्तों को दो- दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।  

दो की जमानत याचिका खारिज
इस मामले में जमानत पर रहे अभियुक्त नरेश पासवान एवं गणेश पासवान कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। कोर्ट ने दोनों की जमानत खारिज करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया।  

क्या था मामला
गया के गुरुआ थाने के पैदापुर गांव से 22 मार्च, 1985 को हथियार से लैस अपराधियों ने विजय प्रसाद उर्फ विजय सिंह नामक एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया था। इस मामले में उसके भाई सत्येंद्र प्रसाद ने गुरुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराकर 14 लोगों को अभियुक्त बनाया था। इस मामले में 11 गवाहों की गवाही सुनने के बाद कोर्ट ने सात अभियुक्तों को दोषी पाया था।

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