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जदयू से निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी के सरकारी बॉडीगार्ड की जमानत खारिज

नौ, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश प्रसाद मिश्रा की अदालत ने छात्र आदित्य हत्याकांड में जदयू के निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी के सरकारी बॉडीगार्ड राजेश कुमार की जमानत अर्जी शनिवार को खारिज कर...

जदयू से निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी के सरकारी बॉडीगार्ड की जमानत खारिज
लाइव हिन्दुस्तान टीमSat, 02 Jul 2016 10:54 PM
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नौ, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश प्रसाद मिश्रा की अदालत ने छात्र आदित्य हत्याकांड में जदयू के निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी के सरकारी बॉडीगार्ड राजेश कुमार की जमानत अर्जी शनिवार को खारिज कर दी। 

एडीजे-9 की कोर्ट में उसकी जमानत पर सुनवाई शुरू की गयी। बचाव पक्ष की ओर से वकील कैसर शर्फुद्दीन एवं सत्य नारायण सिंह ने अपनी दलीलें दीं कि हत्या मामले में बॉडीगार्ड शामिल नहीं है। जवाब में लोक अभियोजक सुरेंद्र देव नारायण सिंह ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि घटना के समय अभियुक्त उपस्थित था। उसकी उपस्थिति में आदित्य की हत्या हुई है।

इस मामले में एडीजे-9 की कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सरकारी बॉडीगार्ड की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस मामले में मुख्य अभियुक्त राकेश रंजन यादव उर्फ रॉकी यादव को छोड़ सभी अभियुक्तों की जमानत खारिज हो चुकी है।

बताते चलें कि गत सात मई को आदित्य सचदेवा की हत्या गोली मार कर की गयी थी। आठ मई को राजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया था। एसीजेएम-4 की कोर्ट के आदेश पर नौ मई से सरकारी बॉडीगार्ड राजेश कुमार गया सेंट्रल जेल में बंद है। एक जून को एसीजेएम-4 की कोर्ट में बॉडीगार्ड की जमानत खारिज की गयी थी। 

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