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कोई गड़बड़ी देखें तो फौरन शिकायत करें वोटर

बिहार चुनाव के दौरान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने डिजिटल मॉनीटरिंग सर्विस भी शुरू की है। अगर आप अपने क्षेत्र में कोई भी अनैतिक कार्य देखते हैं जोकि चुनाव आचार संहिता...

कोई गड़बड़ी देखें तो फौरन शिकायत करें वोटर
लाइव हिन्दुस्तान टीमSat, 19 Sep 2015 11:58 AM
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बिहार चुनाव के दौरान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने डिजिटल मॉनीटरिंग सर्विस भी शुरू की है। अगर आप अपने क्षेत्र में कोई भी अनैतिक कार्य देखते हैं जोकि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो या फिर शांतिपूर्ण चुनाव में रुकावट पैदा कर सकता हो तो आप टॉल फ्री नंबर 18003451950 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। चुनाव आयोग ने सभी जिला निर्वाचन कार्यालय को ये निर्देश दिया है कि नियम समय में शिकायत का निवारण हो साथ ही आपके फोन पर वाया एसएमएस शिकायत के समाधान का संदेश भी आपको मिले। इसके अलावा आप चुनाव आयोग की वेबसाइट जाकर भी शिकायत कर सकते हैं।

समाधान एप भी है मददगार
बिहार चुनाव आयोग ने किसी भी अनैतिक क्रियाकलाप की शिकायत दर्ज कराने के लिए आम नागरिकों को डिजिटल सुविधा भी दी है। अगर आप सीधे मोबाइल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं और उसका समाधान जानना चाहते हैं तो आप http://ceobihar.nic.in/ से आप samadhan नाम के मोबाइल एप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिर्फ ऑनलाइन ही शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो बिहार चुनाव आयोग के होमपेज पर समाधान लिंक पर क्लिक कर वहां भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

मतदान तिथि से पूर्व मतदाता क्या करें क्या न करें
• किसी खास पार्टी या प्रत्याशी को वोट डालने के लिए पैसा देना या लेना गलत है, इसे कतई स्वीकार्य न करें
• वोट के बदले किसी उपहार, शराब या प्रलोभन को भी स्वीकार्य न करें
• धर्म, जाति, समुदाय या जन्म स्थान के आधार पर किसी को वोट करने के लिए विवश करना गलत है
• वोट देने या किसी को वोट न देने के लिए किसी भी तरह की धमकी देना गलत है
• पोलिंग बूथ या स्टेशन तक पहुंचाने के लिए अगर कोई प्रत्याशी या पार्टी गाड़ी या साधन की व्यवस्था करे तो ये भी गलत है

कैश 50 हजार से अधिक न लेकर चलें
चुनाव आयोग द्वारा पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी नागरिक को 50 हजार से अधिक नकद लेकर चलना गैरकानूनी माना जाएगा। अगर आपको इससे अधिक लेकर चलना है तो उसके लिए जरूरी दस्तावेज साथ लेकर ही चलें। चुनाव आयोग ने ये प्रावधान चुनाव में धन बल के प्रयोग और दुरुपयोग को रोकने के लिए किया है।

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